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क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, जानें नियम

कई बार लोगों को यह नहीं मालूम होता है कि पुलिस उन्हें किन हालात में गिरफ्तार कर सकती है.

लोग एक बार सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाए जाने सोच लेते हैं, गिरफ्तार होना होगा.

इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसाल सुना दिया है.

कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि पुलिस किसी व्यक्ति को सिर्फ सवाल पूछने या सामान्य पूछताछ के लिए अरेस्ट नहीं कर सकती.

गिरफ्तारी केवल तभी हो सकती है कि जांच बढ़ाने के लिए कस्टडी जरुरी हो.

इसका साफ मतलब है कि पुलिस स्टेशन बुलाने और गिरफ्तार होने में फर्क है.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धाराओं के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की है.

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