July 27, 2024
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महरौली: HC ने अतिक्रमण मामले में डीडीए को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया

  • WRITTEN BY: Riya Kumari
  • LAST UPDATED : February 16, 2023, 8:28 pm IST

नई दिल्ली: महरौली डिमोलिशन ड्राइव के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को DDA को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. हाई कोर्ट ने DDA को यह हलफनामा दाखिल करने के लिए 20 फरवरी तक का समय दिया है.

रिपोर्ट देने के निर्देश

इस मामले में DDA को जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने शुक्रवार तक याचिकाकर्ताओं को अपनी सीमांकन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इस बात का भी ज़िक्र किया है कि 23 फरवरी को सुनवाई की अगली तारीख तक यथास्थिति बढ़ा दी गई है। शनिवार यानी 18 फरवरी तक जस्टिस मनमीत प्रीतम अरोड़ा ने याचिकाकर्ताओं को अपनी संपत्ति का साइट प्लान दाखिल करने का भी निर्देश दिया है. इसी कड़ी में कोर्ट ने डीडीए को प्रमुख मामलों में एक विस्तृत हलफनामा दायर करने के लिए कहा है. कल तक याचिकाकर्ता के वकील को सीमांकन की एक प्रति उपलब्ध करवाई जाएगी.

इसके अलावा कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि विस्तृत हलफनामे की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी (ई-कॉपी) वकील याचिकाकर्ताओं को भी दी जाए. यह याचिकाकर्ता 22 फरवरी तक इस संबंध में अपना जवाब दाखिल करेंगे. साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को शनिवार की रात 12 बजे तक खसरा नंबर पर अपनी संपत्ति की स्थिति दिखाते हुए साइट प्लान या सीमांकन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया है.

महरौली इलाके में विध्वंस

गौरतलब है कि दिल्ली के महरौली इलाके में विध्वंस के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने संबंधित संपत्तियों के विध्वंस पर अंतरिम रोक भी लगा दी है. डीडीए को एक हलफनामा दाखिल करने और 2021 की सीमांकन रिपोर्ट देने का निर्देश जारी किया है. बता दें, याचिकाकर्ताओं को प्रतिवेदन उपलब्ध करवाए जाने के लिए डीडीए के वकील ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा था. इसके बाद कोर्ट ने विकास सदन स्थित डीडीए कार्यालय में डीडीए और याचिकाकर्ताओं को बैठक करने का भी निर्देश दिया था।

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