July 27, 2024
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उत्तरप्रदेश : गाजियाबाद में 10 अगस्त तक धारा 144 के आदेश

  • WRITTEN BY: Riya Kumari
  • LAST UPDATED : June 12, 2022, 10:34 pm IST

गाजियाबाद, देश में कई शहरों में इस समय माहौल गरमाया हुआ है. जहां कई शहरों में साम्प्रदायिक बयानों को लेकर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है. बात करें उत्तरप्रदेश की तो प्रयागराज से लेकर ग़ाज़ियाबाद तक इस समय पुलिस हर गतिविधि पर अपनी नज़र बनाए हुए है. अब दिल्ली से सटे ग़ाज़ियाबाद में डीएम ने 10 अगस्त तक धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया है. जहां रविवार को दिए गए इस आदेश के अनुसार बिना अनुमति किसी भी प्रकार की सभाओं पर रोक लगा दी गई है. इसका मतलब बिना किसी आधिकारिक अनुमति के समूह बनाने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही साथ सुरक्षाकर्मियों के अलावा अब कोई भी अस्त्र और शस्त्र लेकर सार्वजनिक तौर पर नहीं घूम सकता है. ऐसी सहूलियत केवल पुलिस कर्मियों और सुरक्षा प्रशासन से जुड़े लोगों को ही दी गई है.

सोशल मीडिया को लेकर आदेश

इस दौरान सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगाईं गई यही. जहां जिले के डीएम ने व्हाट्सऐप और सोशल मीडिया को लेकर नए निर्देश जारी किये हैं. इन निर्देशों में अब सोशल मीडिया के जरिये अफवाह फैलाने वाले लोगों की सूचना पुलिस और प्रशासन को देने के आदेश दिए गए हैं. इसके अलावा अब धार्मिक स्थलों को छोड़ कहीं और लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी गई है. मालूम हो अब यह पाबंदियां 10 अगस्त तक रहेंगी.

धार्मिक त्योहारों के मद्देनज़र लगाई गईं पाबंदियां

बता दें, बीते दिनों उत्तरप्रदेश में हुई हिंसक झड़पों को लेकर यह पाबंदियां लगाईं गई हैं. जहां अब करीब 2 महीने तक यह पाबंदियां लगाई गई हैं. गाजियाबाद जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के आदेश पर जनपद में 10 अगस्त तक धारा 144 लगा दी गई है. इन पाबंदियों को लगाने का मकसद बकरीद, शिवरात्रि, मोहर्रम जैसे धार्मिक त्यौहार और परीक्षाओं पर जिले में माहौल को बनाए रखना है. बता दें, प्रयागराज हिंसा के आरोपियों पर भी अब उत्तरप्रदेश सरकार ने अपने कार्रवाई तेज कर दी है. जहां बीते शुक्रवार जुम्मे की नामाज के समय भड़की हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पंप के घर पर रविवार को बुलडोज़र कार्रवाई की गई.

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