July 27, 2024
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हरियाणा के पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला को मिलेगी जेल या बेल, आज होगा फैसला

नई दिल्ली। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओमप्रकाश चौटाला के लिए गुरुवार का दिन बहुत ही भारी है. आय से अधिक संपत्ति मामले में ओमप्रकाश चौटाला को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट सजा सुनाएगी. ओमप्रकाश चौटाला कोर्ट पहुंच चुके हैं. बताया जा रहा है कि सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू हो चुकी है।

आज सुनाया जाएगा फैसला

एमपी-एमएलए विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश विकास ढाल सुनवाई करेंगे और उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा. अदालत ने 21 मई को चौटाला को 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराया था. इस दौरान चौटाला भी कोर्ट में मौजूद थे. शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 2 जुलाई 2021 को सजा काटकर बाहर आए. उन्हें एक बार फिर जेल भी जाना पड़ सकता है.

29 अप्रैल को दोनों पक्षों ने मामले में अदालत के समक्ष अपनी दलीलें पेश की थीं. सीबीआई ने उनके खिलाफ 26 मार्च 2010 को चार्जशीट दाखिल की गई थी.

एजेंसी ने आरोप लगाया था कि 1993 और 2006 के बीच सात बार विधायक रहे चौटाला ने 6.09 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की थी, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी.हालांकि, बचाव पक्ष ने मामले को राजनीतिक कदाचार का मामला बताते हुए खारिज कर दिया था.

इस मामले में काट चुके हैं सजा

वर्ष 2019 में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत नई दिल्ली, पंचकुला और सिरसा में उनके फ्लैट और भूखंडों सहित 3.68 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की और एक पंजीकृत किया. ओम प्रकाश चौटाला को सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराया था.उन्हें आपराधिक साजिश के लिए सात साल जेल और 10 साल की सजा सुनाई गई थी. चौटाला इस मामले में जुलाई 2021 को ही तिहाड़ जेल से बाहर आए थे.

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