July 27, 2024
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अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट का इंकार, याचिका खारिज

  • WRITTEN BY: Vaibhav Mishra
  • LAST UPDATED : February 27, 2023, 11:57 am IST

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने योजना पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की इस योजना को सही ठहराया है।

केंद्र ने कोर्ट में क्या तर्क दिया था?

केंद्र सरकार ने कोर्ट में अपना तर्क देते हुए कहा था कि अग्निपथ योजना स्कीम डिफेंस रिक्रूटमेंट में सबसे बड़े नीतिगत बदलावों में से एक है। इससे सेना की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होगा। बता दें कि, इस योजना के नियम के मुताबिक 17 से 21 वर्ष के लोग इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा और ये चार साल के लिए सेना में शामिल होंगे।

याचिकाकर्ताओं ने दिया था ये तर्क

गौरतलब है कि, याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में तर्क दिया था कि इस योजना में भर्ती हुए 75 प्रतिशत उम्मीदवार चार साल में बेरोजगार हो जाएंगे। उनके लिए कोई भी योजना नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कहा कि शारीरिक सहनशक्ति विकसित करने और हथियारों का उपयोग करना सीखने के लिए छह महीने का समय बहुत कम है। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं।

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