July 27, 2024
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राजस्थान: पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज, जानिए क्या है मामला?

जयपुर: राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया और बारां जिले के अंता नगर पालिका अध्यक्ष मुस्तफा खान पर धोखाधड़ी के आरोप में सोमवार को मामला दर्ज किया गया. दोनों पर आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने पिछले साल सितंबर में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद निविदाएं जारी करने में नियमों का उल्लंघन किया. बारां जिले में प्रमोद जैन भाया और मुस्तफा खान पर जालसाजी, धोखाधड़ी और अन्य आरोपों के लिए मामला दर्ज किया गया है।

इस संबंध में डीएसपी ओमेंद्र सिंह ने बताया कि बीजेपी की अंता शहर इकाई के अध्यक्ष रामेश्वर खंडेलवाल की शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मामला दर्ज किया है. प्रमोद जैन भाया गहलोत सरकार में खनन मंत्री थे. उन्होंने आगे कहा कि अंता थाने में मुस्तफा खान के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. प्रमोद जैन भाया और मुस्तफा खान पर आईपीसी की धारा-406 (आपराधिक विश्वासघात), 471 (जालसाजी से संबंधित), 420 (धोखाधड़ी), 467, 468 और 120(बी) (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक प्रमोद जैन भाया और मुस्तफा खान पर आरोप यह लगाया गया है कि चुनाव के लिए इन लोगों ने 9 सितंबर 2023 को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैक डेट के साथ अंता नगर पालिका की निविदाएं स्वीकृत की और खोलीं. पुलिस ने अंता नगर पालिका से आवश्यक दस्तावेज एकत्र किए थे और प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।

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