July 27, 2024
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दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, 11 दिसंबर तक बढ़ी कस्‍टडी

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप के नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है. उनकी न्यायिक कस्‍टडी को कोर्ट ने 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. अदालत ने इस मामले में विस्तार से सुनवाई की और कहा कि ईडी की तरफ से अभी कई दस्तावेज दाखिल करना बाकी है. इसी दौरान कोर्ट ने वकीलों से नाराजगी जताते हुए कहा कि 207 सीआरपीसी का अनुपालन जितना जल्दी हो सके उतना जल्द करें ताकि सुनवाई शुरू हो सके. कोर्ट ने ईडी को भी नोटिस जारी किया और बेनॉय बाबू की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख पक्की की।

सुप्रीम कोर्ट से लौटना पड़ा था खाली हाथ

इससे पहले मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर कहा था कि जांच एजेंसी 338 करोड़ रुपयों का लेनदेन स्थापित कर पा रही है और इसी वजह से मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती।

क्या है मामला?

मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटाले के समय में दिल्ली के आबकारी मंत्री थे, उन्हें इसी साल फरवरी महीने में सीबीआई ने अरेस्ट किया था. बाद में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया. सिसोदिया के दोनों ही मामलों में हाई कोर्ट और निचली अदालत उनकी जमानत याचिका ठुकरा चुके हैं. निचली अदालत ने कहा था कि आबकारी नीति में बदलाव कर घोटाले में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई. वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सिसोदिया पर लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए बेल देने से इनकार कर दिया था।

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