July 27, 2024
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Gyanvapi Masjid Case: व्यासजी तहखाने में पूजा पर रोक नहीं, इलाहाबाद HC ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका

  • WRITTEN BY: Arpit Shukla
  • LAST UPDATED : February 26, 2024, 11:52 am IST

लखनऊ। उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी (Varanasi News) में ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने पर रोक नहीं लगेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने वाराणसी की जिला न्यायालय के फैसले को सही बताया है। मस्जिद कमेटी ने HC में याचिका दाखिल की थी। जिसके बाद लगातार 5 दिनों तक सुनवाई चली और 15 फरवरी को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

क्या बोले हिंदू पक्ष के वकील?

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि आज इलाहबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दी है, इसका मतलब ये है कि जो पूजा चल रही थी वो वैसे ही चलती रहेगी। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। वहीं इस मामले पर अधिवक्ता प्रभाष पांडे ने कहा कि आज अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। परिसर में पूजा जारी रहेगी। सनातन धर्म के लिए ये बड़ी जीत है।

पूजा पर रोक लगाने की थी मांग

मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने के जिला जज वाराणसी के निर्णय को चुनौती दी थी। बता दें कि जिला जज ने 31 जनवरी को तहखाने में पूजा शुरू कराए जाने का फैसला सुनाया था। जिला जज के आदेश पर उसी दिन देर रात तहखाने में पूजा अर्चना शुरू करा दी गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जिला जज के आदेश पर रोक नहीं लगाई थी।

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