July 27, 2024
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Satyendra Jain Bail: सुप्रीम कोर्ट ने सत्येन्द्र जैन को दी जमानत लेकिन बिना अनुमति दिल्ली नहीं छोड़ पाएंगे

नई दिल्ली। सत्येन्द्र जैन पिछले एक साल से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद चल रहे थे। जिन्हें कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की लगातार खराब होती तबीयत के चलते ये जमानत दी है। इससे पहले कल यानी 25 मई को सत्येंद्र जैन जेल के बाथरूम में गिर गए थे। जिस वजह से उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा।

बिना अनुमति दिल्ली नहीं छोड़ सकते सत्येन्द्र जैन

सुप्रीम कोर्ट ने सत्येन्द्र जैन को कुछ शर्तों के साथ ये जमानत दिया है। कोर्ट का यह आदेश है कि सत्येंद्र जैन बिना अनुमति दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते हैं। साथ ही इस दौरान उन्हें गवाहों प्रभावित न करने की भी सख्त हिदायत दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होनी तय हुई है।

कल अस्पताल में कराया गया था भर्ती

कल सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिर गए, जिसके बाद उन्हें डीडीयू अस्पताल ले जाया गया है लेकिन दोपहर तक हालत गंभीर होने पर उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रख दिया गया और आनन-फानन में एलएनजेपी अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। सत्येंद्र जैन चक्कर आने की वजह से बाथरूम में गिरे थे।

जेल में कम हो गया है 30 किलो वजन

बता दें कि, सत्येंद्र जैन ने हाल ही में अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जेल में रहने के दौरान उनका 30 किलो वजन कम हो गया है। इसके साथ ही बीते 18 मई को सुप्रीम कोर्ट में जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी AAP नेता के स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया था।

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