July 27, 2024
  • होम
  • LTC घोटाला : RJD विधायक अनिल सहनी और तीन अन्य को 2 साल की कैद, नहीं छोड़ सकते देश

LTC घोटाला : RJD विधायक अनिल सहनी और तीन अन्य को 2 साल की कैद, नहीं छोड़ सकते देश

  • WRITTEN BY: Riya Kumari
  • LAST UPDATED : September 3, 2022, 10:01 pm IST

नई दिल्ली : एलटीसी घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सदस्य और मौजूदा आरजेडी विधायक अनिल कुमार सहनी समेत एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट (ट्रैफिक) एनएस नायर और अरविंद तिवारी को 2 साल के लिए जेल भेजा है. सभी आरोपियों पर कोर्ट ने 3 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

दो साल की कैद

बता दें, कि 29 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अनिल कुमार सहनी समेत तीनों को एलटीसी घोटाले का दोषी करार दिया था. दरअसल यह मामला अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपये का भत्ता लेने से संबंधित था. एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में CBI ने मामला दर्ज़ किया था. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न धाराओं में नामित सीबीआई अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने के आरोप शामिल थे.

निजी मुचलके पर जमानत

एलटीसी घोटाला मामले में दोषी ठहराए गए सभी आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. जहां पूर्व राज्यसभा सदस्य और मौजूदा RJD विधायक अनिल कुमार साहनी, एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट (ट्रैफिक) एनएस नायर और अरविंद तिवारी को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई थी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सभी दोषियों को जमानत देते हुए अपने पासपोर्ट कोर्ट में जमा करावाने का भी आदेश दिया. मामले में कोर्ट ने सभी दोषियों को बिना अदालत की इजाजत के देश छोड़ने से मना किया। बता दें, RJD नेता सहनी 2010 से लेकर 2018 तक दो बार बिहार से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे. फिलहाल साहनी बिहार से आरजेडी के विधायक थे.

बिहार में अपना CM चाहती है भाजपा, नीतीश कैसे करेंगे सियासी भूचाल का सामना

Tags

विज्ञापन

शॉर्ट वीडियो

विज्ञापन