July 27, 2024
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केजरीवाल की जमानत बढ़ाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

  • WRITTEN BY: Arpit Shukla
  • LAST UPDATED : May 28, 2024, 11:12 am IST

नई दिल्ली। Supreme Court on Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ के जज जस्टिस जेके माहेश्वरी तथा केवी विश्वनाथन ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उनकी ओर से कहा गया कि CJI के पास जाइए, इस पर वही फैसला लेंगे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग उनके वकील अभिषेक सिंघवी द्वारा की गई थी।

क्या है दलील?

सीएम केजरीवाल ने अपनी याचिका में दावा किया है कि गिरफ्तारी के बाद उनका वजन 7 किलो घट गया है। इतना ही नहीं उनका कीटोन लेवल भी बढ़ा है और ऐसे में ये लक्षण किसी गंभीर के हो सकते हैं। उन्होंने याचिका में कहा कि मैक्स के डॉक्टरों ने जांच की है। याचिका में कहा गया कि अभी PET-CT स्कैन और कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। ऐसे में इन जांचों को कराने के लिए अरविंद केजरीवाल ने 7 दिन की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त पर दी है जमानत

बता दें AAP सुप्रीमो को यह जमानत लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए मिली है. जब इस मामले की पिछली सुनवाई हुई थी उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकसभा चुनाव 5 साल में आते हैं और ये असाधारण परिस्थिति है. अदालत ने शुक्रवार को शर्तों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी. कोर्ट ने कहा कि हमारी शर्त है कि वे (केजरीवाल) सरकार के काम में बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करेंगे. न ही कोई आधिकारिक कार्य करेंगे. अगर ऐसा हुआ तो फिर ये हितों का टकराव होगा.

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