July 27, 2024
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Haryana News: राम रहीम को अदालत की अनुमति के बिना पैरोल पर नहीं किया जाना चाहिए रिहा, HC का आदेश

  • WRITTEN BY: Tuba Khan
  • LAST UPDATED : March 1, 2024, 12:01 pm IST

नई दिल्लीः डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम सिंह को बार बार दी जा रही पैरोल पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि भविष्य में राम रहीम को बिना कोर्ट की अनुमति के पैरोल नहीं दी जाएगी. कोर्ट ने राम रहीम को पैरोल पूरा होने की तारीख पर सरेंडर करने का भी आदेश दिया. बता दें कि राम रहीम की पैरोल 10 मार्च को समाप्त हो रही है।

हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से डेरा की तरह कई अन्य कैदियों को पैरोल देने का आग्रह किया है. हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को अगली सुनवाई में पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया. दरअसल, राम रहीम की पैरोल के खिलाफ एसजीपीसी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसके अलावा, कई याचिकाएं प्राप्त हुईं। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश जारी किए.

4 वर्ष में 9 बार मिली पैरोल

उधर, एसजीपीसी का कहना है कि डेरा प्रमुख के खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं और दोषी पाए जाने के बाद उन्हें शर्मिंदा भी होना पड़ा है. इसके बावजूद हरियाणा सरकार डेरा मुखी को पैरोल दे रही है, जो सरासर गलत है। इसलिए डेरा मुखा की पैरोल रद्द की जानी चाहिए। गौरतलब है कि पिछले चार साल में डेरा नेता को नौ बार पैरोल मिल चुकी है. अब तक राम रहीम को अक्टूबर 2020, मई 2021, फरवरी 2022, जून 2022, अक्टूबर 2022, जनवरी 2023, जुलाई 2023, नवंबर 2023 और जनवरी 2024 में पैरोल मिल चुकी है।

इन मामलों में मिली है सजा

राम रहीम को संगीन अपराध का दोषी ठहराया गया है. 2017 में राम रहीम पर एक मुस्लिम महिला से बलात्कार का आरोप लगा और 20 साल जेल की सज़ा सुनाई गई. वहीं उन्हें कर्मचारी रणजीत सिंह की हत्या के लिए 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके साथ ही डेरा प्रमुख को एक पत्रकार की हत्या का भी दोषी ठहराया गया था. इस केस में उसे 2021 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

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