July 27, 2024
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Delhi: सिसोदिया की जमानत रद्द होने पर मंत्री आतिशी बोलीं- SC के फैसले से असहमत

  • WRITTEN BY: Vaibhav Mishra
  • LAST UPDATED : October 30, 2023, 5:51 pm IST

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा. दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया. सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है. अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी मार्लेना ने कहा है कि हम कोर्ट से फैसले से समहत नहीं हैं.

आतिशी मार्लेना ने क्या कहा?

AAP नेता आतिशी मार्लेना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था. इस दौरान अदालत ने कई बार ईडी से पूछा कि मनी ट्रेल कहां पर है? अगर नहीं है तो फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैस बनता है? सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि अप्रूवर अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी बोल सकता है. उस पर कैसे भरोसा किया जाए. आतिशी ने आगे कहा कि हम कोर्ट का पूरा आर्डर देखेंगे उसके बाद कानूनी कार्रवाई के बारे में सोचेंगे. हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से असमहत हैं.

कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला

आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 17 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस पर सिसोदिया के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि इस पूरे प्रकरण में सिसोदिया से सीधे जुड़ा कोई सबूत जांच एजेंसी के पास नहीं है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को ईडी से कहा था कि अगर दिल्ली आबकारी नीति में बदलाव के लिए कथित तौर पर दी गई रिश्वत ‘अपराध से आय’ का हिस्सा नहीं है तो सिसोदिया के खिलाफ संघीय एजेंसी के लिए धनशोधन का आरोप साबित करना कठिन होगा.

26 फरवरी को हुए थे गिरफ्तार

बता दें कि सीबीआई ने आबकारी नीति ‘घोटाले’ में कथित भूमिका को लेकर सिसोदिया को 26 फरवरी को अरेस्ट किया था तब से वह हिरासत में हैं. ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित धनशोधन मामले में 9 मार्च को तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया था. वहीं सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.

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