July 27, 2024
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मुझे नहीं करनी शादी, नाबालिग लड़की की फरियाद के बाद हुआ ये…..

  • WRITTEN BY: Amisha Singh
  • LAST UPDATED : February 4, 2023, 8:36 pm IST

लखनऊ: अभी उसकी उम्र नहीं हुई थी, लेकिन घर के लोगों ने लड़की की शादी का इंतजाम कर दिया था। नाबालिग लड़की इसे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसने अपने घरवालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन घरवाले नहीं माने। तो आखिर में नाबालिग ने खुद ही पहल की। सुंदरबन की रहने वाली युवती ने बीडीओ कार्यालय में फोन किया। उसने अपनी शादी को रोकने के लिए टोल-फ्री 1098 पर कॉल किया और तब प्रशासन के अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और शादी को रोकने में सफल रही।

 

यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग उस बच्ची की हिम्मत की तारीफ करते हैं। यह घटना उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट के सुंदरबन के हसनाबाद ब्लॉक में हुई। वहीं शुक्रवार को यह घटना हुई और इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कम उम्र की लड़कियों की शादी आज भी पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे होती है.

15 साल की लड़की की तय कर दी शादी

मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग की उम्र 15 साल है। लड़की दसवीं कक्षा में पढ़ती हैं। लकड़ी के माता-पिता विशेष रूप से सक्षम हैं। मां गृहिणी हैं। घर में दो लड़के और एक लड़की है। पांच लोगों के परिवार में बदहाली के हालात है। पूरा परिवार इस नाबालिग को ‘बोझ’ मानता है। माता-पिता ने सोचा कि अगर वे अपनी बेटी की शादी कर देंगे तो बोझ कुछ कम हो जाएगा। नाबालिग की शादी 24 वर्षीय युवक से अरेंज की गई है। शुक्रवार को शादी का दिन तय हुआ।

 

बीडीओ को बुलाकर शादी रुकवाने में कामयाब

मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग किसी भी तरह से शादी नहीं करना चाहती थी। वह पढ़ाई में करना चाहती है। वह कुछ बड़ा करना चाहती है। उसने कहा कि उसकी उम्र शादी-ब्याह के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए उसने शादी को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद नाबालिग ने हसनाबाद कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर को फोन पर सूचना दी। इसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। हसनाबाद बीडीओ के निर्देश के बाद पुलिस के साथ पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बाराती के घर गया। उन्होंने शादी को मौके पर ही रुकवा दी। अधिकारियों ने कहा कि छात्रा अगले साल हाई स्कूल में पढ़ाई करेगी।वयस्क होने पर भी, उसे सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से धन प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि इस उम्र में लड़की से शादी करना गैरकानूनी होने के साथ ही एक दंडनीय अपराध है।

 

 

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