नई दिल्ली: यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड में अब बुर्का पहनने पर रोक लगा दी गई है. नए कानून के मुताबिक अब चेहरा ढकने और बुर्का पहनने पर 92 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा. स्विट्जरलैंड की संसद ने बीते बुधवार को इस कानून को मंजूरी प्रदान की है. जिसके तहत देश में अब किसी भी सार्वजनिक स्थान पर चेहरा ढकना और बुर्का पहनना प्रतिबंधित कर दिया गया है. बता दें कि सदन में इस बिल को लेकर हुई वोटिंग इस बिल के पक्ष में 151 मत जबकि विरोध में मात्र 29 वोट ही पड़े. बता दें कि इस कानून को हायर संसद द्वारा पहले से ही मंजूर किया जा चुका था लेकिन अब इसे संघीय स्तर पर अपनाया गया है.
कहां नहीं पहन सकते बुर्का?
स्विट्जरलैंड में निजी कार्यालयों सार्वजनिक स्थानों में बुर्का पहनना अब प्रतिबंधित कर दिया गया गया है. इस कानून को मंजूरी मिलने के बाद अब केवल पूजा स्थल जैसे विशेष स्थानों पर ही बुर्का पहनने की इजाजत दी जाएगी. बता दें कि इस कानून को साल 2021 में स्विट्जरलैंड के मतदाताओं द्वारा पारित किया गया था. हालांकि इस कानून का बड़े पैमाने पर विरोध भी किया गया था और साथ ही वहां की कई महिला संगठनों ने भी इसका विरोध किया था. वहीं स्विट्जरलैंड के नारीवादी संगठनों ने इस कानून का विरोध करते हुए इसे लिंगवादी और नस्लवादी बताया था.
151 लोगों का मिला था समर्थन
गौरतलब है कि स्विट्जरलैंड की संसद के निचले सदन में बीते बुधवार को इस बिल को लेकर वोटिंग की गई थी. जिसमें मुस्लिम महिलाओं के चेहरा पर नकाब लगाने और बुर्के पर बैन लगाने की मांग की गई थी. इस कानून को पहले ही वहां की उच्च सदन में पारित किया जा चुका है. बता दें कि इस बिल को दक्षिणपंथी लोकलुभावन स्विस पीपुल्स पार्टी द्वारा सदन में पेश किया गया था. जिसके खिलाफ ग्रीन्स पार्टी द्वारा आपत्ति जताई इसके बावजूद इसे 151 मत के समर्थन के साथ पारित किया गया.
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