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UP High Court: हाईकोर्ट की मंजूरी, मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के चारों ओर बनेगा कॉरिडोर

लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट (High Court) ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनाने की यूपी सरकार की योजना को मंजूरी दे दी और प्रस्तावित योजना पर आगे बढ़ने को कहा. हालाँकि, मंदिर के बैंक खाते में जमा धन को कॉरिडोर के निर्माण के लिए उपयोग करने […]

UP High Court: हाईकोर्ट की मंजूरी, मथुरा में बनेगा बांके बिहारी मंदिर के चारों ओर बनेगा कॉरिडोर
inkhbar News
  • November 20, 2023 9:41 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट (High Court) ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनाने की यूपी सरकार की योजना को मंजूरी दे दी और प्रस्तावित योजना पर आगे बढ़ने को कहा. हालाँकि, मंदिर के बैंक खाते में जमा धन को कॉरिडोर के निर्माण के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं थी।

मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया. इसमें कहा गया कि यूपी सरकार को अपनी प्रस्तावित कॉरिडोर योजना पर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे मंदिर में आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। हाई कोर्ट ने सरकार को कॉरिडोर के निर्माण में बाधक बन रहे अतिक्रमण को हटाने की इजाजत भी दे दी है. इस कॉरिडोर का निर्माण सरकार को अपने खर्च पर करना होगा।

काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह बनेगा कॉरिडोर

वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर भी बनाया जाएगा. इस मामले का फैसला 8 नवंबर को हाई कोर्ट (High Court) ने सुरक्षित रख लिया था. अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी 2024 को होगी. दरअसल, इस मामले में अनंत शर्मा, मधुमंगल दास और अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है. इसकी सुनवाई के दौरान मंदिर के पुजारियों ने कॉरिडोर के निर्माण को अनावश्यक बताया था और चढ़ावे और दान की राशि देने से इनकार कर दिया था.

सरकार करेगी अपना खर्चा

हाई कोर्ट (High Court) ने मंदिर के बैंक खाते में जमा पैसे को कॉरिडोर के निर्माण पर खर्च करने की इजाजत नहीं दी. दरअसल, पुजारियों ने कॉरिडोर को अनावश्यक बताते हुए चढ़ावे और दान की राशि देने से इनकार कर दिया था। अब सरकार को अपने खर्चे पर इस कॉरिडोर का निर्माण कराना होगा. इसके अलावा हाई कोर्ट ने कॉरिडोर की राह में बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटाने की भी मंजूरी दे दी.

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