नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लाहौर के कोर कमांडर हाउस के साथ सैन्य प्रतिष्ठानों पर 9 मई को हुए हमले के लिए लोगों को उकसाने का दोषी पाया गया है। सरकारी वकील ने शुक्रवार को आतंकवाद विरोधी कोर्ट में यह बयान दिया। लेकिन, कोर्ट ने आतंकवाद से संबंधित 5 मामलों में इमरान खान की अग्रिम जमानत को 8 अगस्त तक बढ़ा दिया है।
कोर्ट के एक अधिकारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि एक विशेष अभियोजक ने शुक्रवार को एटीसी को कहा कि पंजाब पुलिस की संयुक्त जांच टीम (जेआईटी) ने 9 मई को सैन्य और सरकारी भवनों पर हुए हमलों की जांच पूरी कर ली है और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को हिंसा के लिए उकसाने और साथ ही कई अन्य आरोपों का दोषी पाया है।
दरअसल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजक फरहाद अली शाह का कहना है कि इमरान खान 9 मई के हमलों की साजिश रचने में दोषी पाए गए हैं और सबूत इकट्ठा करने के लिए उनकी गिरफ्तारी आवश्यक है। फरहाद अली शाह ने बताया कि पीटीआई प्रमुख ने एक अभियान का नेतृत्व किया और 9 मई के हमलों से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को सेना के खिलाफ उकसाया। उनके उकसावे की वजह से सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला हुआ।
एटीसी न्यायाधीश ने दलीलें सुनने के बाद इमरान खान की अग्रिम जमानत 8 अगस्त तक बढ़ा दी और सरकारी वकील को अगली सुनवाई पर और ज्यादा दलीलें पेश करने का आदेश दिया।