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क्या है भारत का अनुच्छेद 240? जहां कानून संसद नहीं, बल्कि बनाते हैं राष्ट्रपति!

क्या है भारत का अनुच्छेद 240? जहां कानून संसद नहीं, बल्कि बनाते हैं राष्ट्रपति!

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवश्यक नियम और कानून बना सकें.

ऐसे में बता दें कि वर्तमान में पांच ऐसे प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो इस अनुच्छेद के दायरे में आते हैं.

जिनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीव और पुदुचेरी शामिल हैं.

इन प्रदेशों में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए राष्ट्रपति सीधे नियम बनाने की शक्ति रखते हैं.

हालांकि, पुदुचेरी के लिए एक विशेष प्रावधान है, क्योंकि वहां आर्टिकल 239 A के तहत विधानसभा या विधानमंडल बनाया जा सकता है.

जैसे ही पुदुचेरी की विधानसभा अपनी पहली बैठक करती है, राष्ट्रपति वहां नए नियम या रेगुलेशन बनाने का अधिकार खो देते हैं.

इसका मतलब है कि विधानसभा बनने के बाद स्थानीय शासन की जिम्मेदारी वहां की विधायिका पर आ जाती है.

बता दें कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम इतने प्रभावी होते हैं, कि वे पहले से लागू किसी भी पुराने कानून को बदल सकते हैं.

ऐसे में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को भी राष्ट्रपति अपने रेगुलेशन से संशोधित या समाप्त कर सकते हैं.

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