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Malegaon blast case में साध्वी सहित सभी 7 आरोपी बरी

Malegaon blast case में साध्वी सहित सभी 7 आरोपी बरी

मुंबई की एक विशेष अदालत ने आज 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में एक अहम फैसला सुनाया।

इस मामले के सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल हैं।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भारतीय राजनीति का एक जाना-माना चेहरा हैं। वह वर्ष 2019-24 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश के भोपाल-सीहोर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रही हैं।

महाराष्ट्र के मालेगांव विस्फोट मामले में 17 साल बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 लोगों को बरी कर दिया है।

विस्फोट मामले में फैसला सुनाने से पहले आरोपी मेजर रमेश उपाध्याय ने कहा है कि सभी को बरी कर दिया जाएगा।

2008 के मालेगांव विस्फोट मामले के आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी को एनआईए अदालत ने बरी कर दिया है।

2008 के मालेगांव विस्फोट मामले के आरोपी अजय राहिरकर को अदालत ने बरी कर दिया है।

2008 के मालेगांव विस्फोट मामले के आरोपी सुधाकर धर द्विवेदी को अदालत ने बरी कर दिया है।

समीर कुलकर्णी को अदालत ने बरी कर दिया है।

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