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Sultanpur Assault Case: सीमेंट-मोरंग विवाद में खून-खराबा, जांच पर उठा सवाल; कोर्ट ने तत्कालीन सीओ को किया तलब

Sultanpur Assault Case: सीमेंट व मोरंग विवाद में हुए जानलेवा हमले के मामले में जमानत सुनवाई के दौरान खामियों पर कोर्ट ने संज्ञान लिया. तत्कालीन सीओ को तलब कर 12 मई को सुनवाई तय की गई.

By: Preeti Rajput | Published: May 7, 2026 12:42:38 PM IST



Sultanpur Assault Case: सीमेंट व मोरंग गिराने के विवाद में हुए जानलेवा हमले क मामले में महिला आरोपी की तरफ से पेश की गई जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अभियोजन साक्ष्यों का संकलन करने में मिली खामियों पर स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट राकेश पांडेय की अदालत ने बड़ा संज्ञान लिया है. अदालत ने तत्कालीन सीओ आशुतोष कुमार को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है. अदालत ने नियत तिथि पर जमानत पर सुनवाई के समय गैरहाजिर रहने पर अवमानना एवं दंडात्मक कार्यवाही की भी चेतावनी दिया है. मामले में सुनवाई के लिए 12 मई की तारीख तय की गई है. जयसिंहपुर कोतवाली के डडवा गांव के रहने वाले वादी मुकदमा रामशब्द ने गत 20 जुलाई की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था. 

आरोप के मुताबिक सीमेंट व मोरंग 

गिराने के विवाद में गांव के ही आरोपी अनुराग उर्फ दिन्ने,पूनम,विजय बहादुर,कल्लू,बेचू गुप्ता एवं स्थानीय कोतवाली के तिदौली के रहने वाले आरोपी राज सोनी व उनके अज्ञात साथियों ने मिलकर धारदार हथियारों से वादी पक्ष पर हमला कर दिया था.

बेटे को आई गंभीर चोटे 

वादी के मुताबिक हमले में उनकी पत्नी इंद्रावती व उनके बेटे प्रवेश को गंभीर चोटे आई थी. मामले के विवेचक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी आशुतोष कुमार ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश किया था. मामले में आरोपी पूनम की तरफ से अदालत में जमानत अर्जी पेश की गई है. गत दो मई से आरोपी पूनम अंतरिम जमानत पर चल रही है. बुधवार को भी मामले में जमानत पर सुनवाई के लिए तारीख तय थी. इस दौरान विवेचना में दिखी खामियों पर स्पेशल जज राकेश पांडेय ने कड़ा रूख अपनाते हुए तत्कालीन सीओ को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है. अदालत ने मामले के वादी व चोटहिल को भी सूचना दिए जाने एवं आदेश का पालन नहीं करने पर कड़ी चेतावनी भी जारी किया है.

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