प्रयागराज: आज यानी मंगलवार (28 मार्च) को अतीक अहमद को 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. जहां अतीक समेत उसके दो और सहयोगियों को प्रयागराज की MP-MLA अदालत ने दोषी करार दिया है. इस समय अतीक प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है लेकिन उसने सजा मिलने पर कोर्ट से मांग की थी कि उसे साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया जाए. बता दें, अतीक को कल यानी 27 मार्च को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज मामले कोर्ट के आदेश पर लाया गया था. बहरहाल अतीक को सजा मिलने के बाद अब माफिया को साबरमती जेल वापस ले जाने की तैयारियां की जा रही हैं.
गाड़ी में रखा गया सामान
हालांकि इस मामले में अभी कोई आधिकरिक पुष्टि नहीं हुई है लेकिन कहा जा रहा है कि अतीक को वापस साबरमती जेल लाया जा सकता है. इसी कड़ी में जेल से बाहर आ रही अतीक की गाडी में पानी की टंकी समेत अन्य सामान भी भरे जा रहे हैं. एसीपी अभिषेक भारती जो अपनी टीम के साथ अतीक को साबरमती जेल से यहां लेकर आए थे वह अपनी टीम के साथ रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं. दूसरी ओर अतीक के वकील ने इस मामले को अपर कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है.
वकील का दावा
दरअसल उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद माफिया अतीक और उसके दोनों साथियों को प्रयागराज की नैनी जेल में रखा जाना था. लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि अतीक प्रयागराज की एमपी-एमएलए अदालत के दोषी करार दिए जाने के बाद ऊपरी अदालत में जाएगा. जानकारी के अनुसार दोषी करार दिए जाने के बाद अतीक ने कोर्ट से गुजारिश करते हुए कहा, ‘मुझे साबरमती जेल में ही भेज दो, मुझे यहां नहीं रहना, पुलिस मुझपर केस लाद देगी.’ हालांकि अतीक की इस गुजारिश पर कोर्ट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. कुछ देर बाद ही अतीक को लेकर पुलिस प्रयागराज की नैनी जेल पहुंच गई है. लेकिन अतीक के वकील का दावा है कि उसे साबरमती जेल लाया जाएगा.
अन्य सात को किया बरी
अतीक अहमद के वकील ने कहा है कि दोषी करार दिए जाने के फैसले पर वह ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे. गौरतलब है कि साल 2006 ,में अतीक और उसके सहयोगियों पर राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को अगवा करने का आरोप लगाया गया था. इस मामले में अतीक के भाई अशरफ समेत 7 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है.