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wrong toll deduction: आज के समय में हाईवे पर सफर करने वाली ज्यादातर गाडियों के लिए FASTag बेहद जरूरी हो गया है. टोल प्लाजा पर लंबी लाइन में खड़े होकर कैश देने की जगह गाड़ी कुछ ही सेकेंड में टोल पार कर लेती है और लिंक किए गए FASTag अकाउंट से अपने आप टोल कट जाता है. इससे न सिर्फ समय की बचत होती है, बल्कि टोल भुगतान की प्रक्रिया भी काफी आसान हो जाती है.
यह सुविधाजनक जरूर है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि कभी-कभी फास्ट टैग अकाउंट से गलत या ज्यादा टोल शुल्क कट जाता है. किसी टोल प्लाजा पर निर्धारित शुल्क 100 रपये है, लेकिन FASTag से 200 कट गए, कार उस टोल से निकली ही नहीं फिर भी ट्रांजैक्शन हो गई तो ऐसे में क्या करना चाहिए पैसे कैसे वापस आएंगे.
ट्रांजेक्शन को संभालकर रखें
अगर आपके फास्टैग अकाउंट से गलत टोल कट गया है तो ऐसे में सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन को चेक करना चाहिए, जिसके बाद उसे सुबूत के तौर पर दिखाने के लिए रख ले. इसलिए SMS को डिलीट न करें और आप FASTag स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं. FASTag ट्रांजैक्शन की तारीख ट्रांजैक्शन का समय के साथ-साथ टोल प्लाजा का नाम और कितने रुपये कटे हैं इसकी पूरी जानकारी रख लेनी चाहिए.
FASTag जारी करने वाले बैंक से शिकायत करें
FASTag किसी बैंक के जरिए आपकी कार से लिंक होता है. इसलिए गलत डिडक्शन होने पर सबसे पहले संबंधित FASTag issuer के कस्टमर केयर से संपर्क किया जा सकता है. वे इस मामले में आपकी मदद कर सकते हैं. कॉल करते समय ग्राहक सेवा अधिकारी को बताएं कि आपके FASTag से गलत टोल राशि काटी गई है और एक शिकायत दर्ज कराएं.
हेल्पलाइन पर दर्ज करें शिकायत
अगर आपका गलत टोल कट गया है तो ऐसे में आप उसे वापस लेने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए NHAI के आधिकारिक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1033 पर कॉल करें यह हेल्पलाइन 24 घंटे काम करती है और खास तौर पर टोल से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई है.