11
Car Insurance Claim: पिछले कुछ समय से देश में सड़क हादसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. कार चलाते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए. कार चलाते समय अचानक ब्रेक फेल होना किसी भी ड्राइवर के लिए काफी खतरनाक स्थिति हो सकती है. कुछ ही सेकंड में ड्राइवर का गाड़ी पर नियंत्रण बिगड़ सकता है और सामने से आ रही दूसरी गाड़ी डिवाइडर या पेड़ आदि से टकरा सकती है. इस तरह के हादसे में कार डैमेज होने के साथ ही साथ उसमें बैठे पैसेंजर्स को भी जान-माल का खतरा रहता है.
आमतौर पर दुर्घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल मन में यही आता है कि अगर हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ है तो क्या कार इंश्योरेंस कंपनी नुकसान की भरपाई करेगी? चलिए विस्तार से जानते हैं इस स्थिति में क्या होता है.
ब्रेक फेल होने पर क्या मिलेगा मुआवजा?
हाल ही में इस मामले में सिक्किम हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो इन दिनों काफी चर्चा में है. कोर्ट का कहना है कि भले ही ड्राइवर की लापरवाही साबित न हो फिर भी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 140 के तहत No Fault Liability के आधार पर मुआवजा दिया जा सकता है. ब्रेक फेल होना एक टेक्निकल खराबी है, जिसे कोई भी जानबूझकर नहीं करता है. ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी कार या वाहन में जो भी खर्चा आया है उसकी देनदाकरी करने से पीछे नहीं हट सकती है. कंपनी को पीड़ित परिवार को तय मुआवजा देना ही होगा.
क्लेम लेने के लिए किन बातों का ध्यान रखें?
इस तरह के हादसों में क्लेम पाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए. हादसे के तुरंत बाद आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराने के साथ ही साथ पुलिस पंचनामा बनवाना चाहिए. इसके बाद आपको बिना देरी किए इंश्योरेंस कंपनी को भी सूचना देनी चाहिए. यह दस्तावेज ट्रिब्यूनल या इंश्योरेंस कंपनी के सामने क्लेम साबित करने में सबसे जरूरू भूमिका निभाते हैं.
ऐसे में आपको कंपनी से बिना बताए गाड़ी की मरम्मत करवाने से बचना चाहिए. आपको घटनास्थल की फोटो खींचनी चाहिए और कुछ सुबूत जमा करने चाहिए. अगर आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे या कंपनी से झूठ बोल रहे हैं तो ऐसे में क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है.