केरल में एक चौंकाने वाली घटना में कोर्ट ने एक लड़की और उसके मामा को सजा सुनाई है। कोर्ट के मुताबिक लड़की ने अपने मामा के साथ मिलकर अपने प्रेमी को जहर दे दिया था।
नई दिल्ली। नेय्यत्तिनकारा अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने शेरोन राज हत्या मामले में ग्रीष्मा को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी ग्रीष्मा और तीसरे आरोपी उसके मामा निर्मल कुमार नायर को दोषी पाया। निर्मल कुमार को 3 साल की सजा सुनाई गई है। 30 अक्टूबर 2022 को मामले की जांच क्राइम ब्रांच की विशेष जांच टीम को सौंपी गई। ग्रीष्मा को 31 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार किया गया। हत्या के अलावा, अदालत ने ग्रीष्मा को अपहरण और सबूतों को नष्ट करने सहित कई अन्य आरोपों में दोषी पाया।
केरल के परसाला की शेरोन राज को कन्याकुमारी की एक लड़की से प्यार हो गया। लड़की का नाम ग्रीष्मा था। सबकुछ ठीक चल रहा था फिर ग्रीष्मा की शादी तय हो गई। उसने यह बात शेरोन को बताई और अलग होने को कहा। राज ग्रीष्मा से रिश्ता तोड़ने को तैयार नहीं था। जब वह नहीं माना तो ग्रीष्मा परेशान हो गई। ग्रीष्मा ने अपने मामा निर्मल कुमार के साथ मिलकर शेरोन को रास्ते से हटाने का षड़यंत्र रचा।
यह घटना साल 2022 की है। शैरन बीएससी रेडियोलॉजी की फाइनल ईयर का छात्रा था। ग्रीष्मा लिटरेचर में पीजी कर रही थी। 14 अक्टूबर 2022 को शेरोन अपनी प्रेमिका ग्रीष्मा के घर गया।
ग्रीष्मा ने शेरोन को कुछ पीने को दिया। कुछ देर बाद वह अपने दोस्त के साथ उसके घर से निकला, लेकिन रास्ते में उसे बेचैनी होने लगी। आनन-फानन में उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 25 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हो गई। जांच में पता चला कि ग्रीष्मा ने अपने प्रेमी शेरोन को मारने के लिए उसे हर्बल दवा में जहरीला कीटनाशक मिलाकर जहर दिया था।
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