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महिलाओं के स्तन पकड़ने, पायजामें का नाड़ा तोड़ने पर पुरुषों को नहीं मिलेगी सजा! इलाहाबाद HC का बलात्कार केस में बड़ा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्तन पकड़ने और पायजामा का नाड़ा तोड़ने को बलात्कार मनाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इसे गंभीर यौन उत्पीड़न का अपराध माना है।

Allahabad High Court
inkhbar News
  • March 20, 2025 8:29 am Asia/KolkataIST, Updated 1 month ago

नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्तन पकड़ने और पायजामा का नाड़ा तोड़ने को बलात्कार मनाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इसे गंभीर यौन उत्पीड़न का अपराध माना है। इलाहाबाद HC के न्यायमूर्ति राम मनोहर मिश्र ने कहा कि बलात्कार के प्रयास और अपराध की तैयारी के बीच के अंतर को सही तरीके से समझना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने आरोपियों के खिलाफ धारा 376 (बलात्कार) के बदले धारा 354-बी (निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला) और पोक्सो अधिनियम की धारा 9/10 (गंभीर यौन हमला) के तहत मामला चलाने का आदेश जारी किया।

जानिए पूरा मामला

न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आरोपों के तथ्य बलात्कार के प्रयास को साबित नहीं करते हैं। मालूम हो कि यह घटना 2021 की है। कासगंज की एक कोर्ट ने दो आरोपियों पवन और आकाश को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत मुकदमा करने के लिए कहा था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 376 (बलात्कार) के बदले धारा 354-बी (निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला) और पोक्सो अधिनियम की धारा 9/10 (गंभीर यौन हमला) के तहत मुकदमा चलाया जाए।

नाड़ा तोड़ने में खुद परेशान हो गया था आरोपी

अदालत ने कहा कि आरोपी पवन और आकाश के खिलाफ लगाए गए आरोप मामले में दुष्कर्म के प्रयास का अपराध नहीं बनता है। पवन ने 11 वर्षीय नाबालिग पीड़ित के स्तनों को पकड़ा और आकाश ने उसके पायजामे का नाड़ा तोड़कर उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की थी। हालांकि राहगीरों के हस्तक्षेप के कारण उन्होंने रेप नहीं किया और बच्ची को वहीं छोड़कर फरार हो गए। कोर्ट ने अपने बयान में आगे कहा कि आरोपी निचले वस्त्र का नाड़ा तोड़ने में खुद परेशान हो गया था।

 

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