मैगी के पैकेट में जिंदा कीड़े मिलने के मांमले में हिमाचल प्रदेश की जिला उपभोग आयोग ने ग्राहक के पक्ष फैसला सुनाया है। आयोग ने अपने फैसले में कंपनी को आदेश दिया है कि नस्ले इंडिया लिमिटेड कंपनी ग्राहक को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 14 रूपये लौटाए।
शिमला: हिमाचल प्रदेश के जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की अदालत ने नेस्ले इंडिया लिमिटेड कंपनी को उपभोक्ता को 14 रुपए 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा कंपनी उपभोक्ता को 50 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में और 10 हजार रुपए मुकदमे के खर्च के लिए देगी। साथ ही कंपनी को 50 हजार रुपए जिला उपभोक्ता विधिक सहायता कोष में जमा कराने के भी आदेश दिए हैं। आयोग ने यह फैसला पीयूष अवस्थी की शिकायत को स्वीकार करते हुए सुनाया है।
ग्राहक पीयूष ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसने पालमपुर के होल्टा स्थित सीएसडी कैंटीन से 9 जुलाई 2023 को मैगी के छह पैकेट खरीदे थे। इन पैकेटों पर एक्सपायरी डेट जनवरी 2024 दर्शाई गई थी। जब उपभोक्ता ने 25 अगस्त 2023 को मैगी का पैकेट खोला तो उसे एक पैकेट में जिंदा कीड़े मिले, जिसकी शिकायत उसने नेस्ले इंडिया को ई-मेल के माध्यम से की।
कंपनी ने शिकायतकर्ता को ई-मेल के माध्यम से जवाब दिया और शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि वह एक प्रतिनिधि को शिकायतकर्ता से संपर्क करने और व्यक्तिगत रूप से मामले को देखने के लिए कहेगा। इसके बाद एक प्रतिनिधि ने शिकायतकर्ता से संपर्क कर मामले को सुलझाने और नूडल्स की गुणवत्ता की जांच की और सद्भावना के तौर पर नेस्ले इंडिया की ओर से मैगी का गुडी बॉक्स भेजने का वादा किया। लेकिन, दो महीने बीत जाने के बाद भी नेस्ले इंडिया ने कोई कार्रवाई नहीं की और न ही शिकायतकर्ता को कोई जवाब दिया।
इसके बाद उपभोक्ता ने इसकी शिकायत उपभोक्ता आयोग में की। आयोग की ओर से भेजे गए नोटिस के बाद कंपनी के वकील ने आरोपों को निराधार बताया। वहीं, उपभोक्ता आयोग ने शिकायत को स्वीकार करते हुए नेस्ले इंडिया लिमिटेड, नेस्ले हाउस जैकरांडा मार्ग, एम ब्लॉक, डीएलएफ सिटी फेज-2, नेशनल हाईवे-8, गुरुग्राम और नेस्ले इंडिया लिमिटेड, वीपीओ, नंगल कलां, इंडस्ट्रियल एरिया, टाहलीवाल, जिला ऊना को शिकायतकर्ता को शिकायत की तारीख से उसके समाधान तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित 14 रुपये देने के आदेश दिए। इसके अलावा शिकायतकर्ता को 50 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के लिए देने को कहा।
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