Delhi Court News: दिल्ली की द्वारका कोर्ट में एक चौंकाने वाली घटना ने न्यायपालिका की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराए गए राज सिंह ने न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवांगी मंगला को खुले कोर्ट में अपशब्द कहे और जान से मारने की धमकी दी. उसने चीखते हुए कहा ‘तू है क्या चीज… बाहर मिल देखते हैं कैसे जिंदा घर जाती है.’ इस घटना में दोषी के वकील अतुल कुमार ने भी जज पर दबाव बनाने की कोशिश की और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने की धमकी दी. यह घटना 2 अप्रैल 2025 को हुई. जिसने न केवल कोर्ट की अवमानना बल्कि न्यायिक तंत्र की सुरक्षा और सम्मान पर गंभीर सवाल उठाए हैं.
द्वारका कोर्ट की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (NI एक्ट) शिवांगी मंगला M/s Vintage Credit and Leasing Pvt. Ltd. बनाम राज सिंह (मामला संख्या: Ct. Cases 18139/2019) की सुनवाई कर रही थीं. यह मामला निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 (चेक बाउंस) से संबंधित था. 2 अप्रैल 2025 को कोर्ट ने राज सिंह को दोषी ठहराया और उसे अगली सुनवाई में धारा 437A CrPC के तहत जमानत बांड जमा करने का निर्देश दिया. फैसला सुनते ही राज सिंह ने ‘गंभीर क्रोध’ जताया और कोर्टरूम में हंगामा शुरू कर दिया. कोर्ट के आदेश के अनुसार उसने जज को अपशब्द कहे, उनकी माता का उल्लेख करते हुए अभद्र टिप्पणियां कीं.
उसने धमकी दी ‘तू है क्या चीज… बाहर मिल, देखते हैं कैसे जिंदा घर जाती है.’
अपने वकील अतुल कुमार से कहा ‘कुछ भी करो, फैसला अपने पक्ष में कराओ.’
वकील अतुल कुमार ने भी जज पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की और उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करने की धमकी दी. कोर्ट ने इसे न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और अवमानना माना.
धमकियों और उत्पीड़न के बावजूद जज शिवांगी मंगला ने साहस और दृढ़ता का परिचय दिया. अपने आदेश में उन्होंने लिखा-
‘मैं सभी बाधाओं और धमकियों के बावजूद न्याय के पक्ष में आवश्यक कार्य करती रहूंगी.’ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली में दोषी और उसके वकील के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी. जज ने वकील अतुल कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया. जिसमें पूछा गया कि उनके अनुचित व्यवहार और कोर्ट की अवमानना के लिए उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए. वकील को अगली सुनवाई में लिखित जवाब देने का निर्देश दिया गया है.
जज शिवांगी मंगला ने अपने आदेश में कहा कि राज सिंह के धमकी देने और उत्पीड़न के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) में औपचारिक शिकायत दर्ज की जाएगी. यह कदम न केवल इस घटना के खिलाफ कार्रवाई के लिए बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है.
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