नई दिल्ली : अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली की बीजेपी सरकार ने यहां की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है. दिल्ली कैबिनेट ने शनिवार को महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी. इसके लिए सरकार ने 5100 करोड़ रुपये का बजट रखा है. अब सवाल उठ रहा है कि इस योजना का लाभ किसे मिलेगा, कौन छूट जाएगा, ये सवाल हर किसी के मन में जरूर होगा. जानिए महिला समृद्धि योजना का लाभ किसे मिलेगा और किसे नहीं.
दिल्ली की भाजपा सरकार ने शनिवार से महिलाओं के लिए एक नई योजना ‘महिला समृद्धि योजना’ शुरू करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो इस योजना के नियम और शर्तें तय करेगी। इस समिति में प्रवेश वर्मा, आशीष सूद और कपिल मिश्रा भी शामिल हैं। एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, जहां महिलाएं रजिस्ट्रेशन करा सकेंगी। यह योजना खास तौर पर गरीब महिलाओं के लिए है।
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। अपने चुनावी वादे के मुताबिक, भाजपा ने इस योजना का लाभ सिर्फ गरीब महिलाओं को देने का फैसला किया है। हालांकि, अभी तक सरकार ने योजना की शर्तों का आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है।
BPL कार्ड : महिला समृद्धि योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को मिलेगा। इसके लिए बीपीएल कार्ड होना अनिवार्य होगा।
आयु सीमा: इस योजना का लाभ 21 से 59 वर्ष की आयु की महिलाओं को मिलेगा। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि उन्हें वृद्धावस्था पेंशन मिलती है।
दिल्ली निवासी: लाभार्थी महिला को कम से कम 5 साल से दिल्ली की निवासी होना चाहिए। इसके लिए आधार कार्ड और वोटर कार्ड पर पता दिल्ली का होना चाहिए।
बैंक खाता और आधार कार्ड: योजना का लाभ उठाने के लिए महिला के नाम से बैंक खाता और आधार कार्ड होना ज़रूरी है। साथ ही बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और फ़ोन नंबर भी दोनों से लिंक होना चाहिए।
रजिस्ट्रेशन : योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को सरकारी बेवसाइट पर जरूरी दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
सरकारी कर्मचारी : सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं या जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी।
पेंशनभोगी : पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
आयकर दाता : जिन महिलाओं के परिवार में कोई व्यक्ति आयकर देता है, वो भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी।
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