Abhishek Sharma Personality Rights Case: भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने गुरुवार (9 जुलाई) को कहा कि वह एक अंतरिम आदेश जारी करेगा, जिसमें अभिषेक शर्मा के व्यक्तित्व और उनकी छवि का गलत इस्तेमाल करने वाली कई आपत्तिजनक पोस्ट और लिंक हटाने का निर्देश दिया जाएगा.
हाईकोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि वह क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की ओर से अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दायर मामले में अंतरिम आदेश जारी करेंगी. इस मामले की सुनवाई के दौरान क्रिकेटर की ओर से पेश वकील ने कहा कि एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया, जिसमें उन URL की जानकारी है, जिन्हें अभी हटाया जाना बाकी है.
क्या बोले अभिषेक शर्मा के वकील?
अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) की ओर से अदालत में पेश वकील ने कहा कि कुछ पोस्ट पहले ही हटा दी गई हैं, लेकिन Facebook और Instagram पर दो सोशल मीडिया पोस्ट और एक अन्य पोस्ट जिसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था. ये अभी भी ऑनलाइन मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि Amazon और Flipkart पर भी कई ऐसी पोस्ट हैं, जिनमें बिना इजाजत के कमर्शियल मकसद के लिए शर्मा की छवि का इस्तेमाल किया गया है, उन्हें भी हटाया जाना है.
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इस पर Meta की ओर से पेश वकील ने बताया कि Facebook और Instagram प्लेटफॉर्म पर मौजूद दो सोशल मीडिया पोस्ट हटा दी जाएंगी. वहीं, Amazon की ओर से पेश वकील ने कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुसार, वे उल्लंघन करने वाले URL को हटा देंगे.
कोर्ट ने जारी किया समन
दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिषेक शर्म के पर्सनैलिटी राइट्स मामले में प्रतिवादियों को समन और नोटिस जारी किए हैं. इसमें निर्देश दिया गया है कि उन्हें उनके सोशल मीडिया हैंडल, उपलब्ध पते और अन्य कानूनी रूप से मान्य माध्यमों से नोटिस भेजे जाएं. अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी.
बता दें कि अभिषेक शर्मा ने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा और उन्हें बदनाम करने के मकसद से बनाए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंटेंट को हटाने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. फिलहाल अभिषेक शर्मा भारतीय गौरे के साथ इंग्लैंड दौरे पर हैं, जहां पर वह टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जा रही है.