IRCTC Delay Refund Rules: अब 3 घंटे से ज्यादा लेट ट्रेन पर मिलेगा रिफंड, जान लें क्या हैं शर्तें…!
IRCTC Delay Refund Rules | Train Delay Refund: अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा देर से चल रही है, तो आप अपने टिकट का पूरा पैसा बिना किसी कटौती के वापस पा सकते हैं. ये नियम सभी पक्के, आरएसी, वेटलिस्टेड और टटल टिकट पर लागू है. आईआरसीटीसी और काउंटर दोनों से दावा किया जा सकता है.
रिफंड के लिए पात्रता
अगर आपकी ट्रेन निर्धारित समय से 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट हो और आपने यात्रा नहीं की है, तो आप पूरे रिफंड के लिए पात्र हैं. ये नियम सुनिश्चित करता है कि आप देर होने पर बिना नुकसान के टिकट वापस पा सकें.
गैर-यात्रा शर्त
रिफंड पाने के लिए आपको ट्रेन में चढ़ना नहीं चाहिए. अगर आप देर के कारण यात्रा रद्द करते हैं, तो आप पूरी राशि वापस प्राप्त कर सकते हैं.
लागू टिकट प्रकार
पूरा रिफंड पक्के टिकट, आरएसी (Reservation Against Cancellation) और वेटलिस्टेड टिकट पर लागू होता है. ये नियम सभी सामान्य और टटल टिकट धारकों के लिए है.
टटल टिकट रिफंड
यदि आपकी टटल टिकट पक्की है और ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा देर से चल रही है, तो आप अपने टिकट का 100% रिफंड पा सकते हैं.
ई-टिकट के लिए दावा
अगर आपने ऑनलाइन ई-टिकट बुक किया है, तो आपको IRCTC वेबसाइट या ऐप पर TDR (Ticket Deposit Receipt) दाखिल करना होगा और ट्रेन के वास्तविक प्रस्थान से पहले फाइल करना जरूरी है.
काउंटर टिकट के लिए दावा
अगर आपने स्टेशन से टिकट खरीदी है, तो बोर्डिंग स्टेशन पर रिजर्वेशन काउंटर पर टिकट सौंप कर रिफंड का दावा कर सकते हैं. ये ट्रेन प्रस्थान से पहले किया जाना चाहिए.
जरूरी बातें
ट्रेन में चढ़ने पर आप इस रिफंड के लिए पात्र नहीं रहेंगे. TDR फाइल समय पर करें. रिफंड प्रक्रिया में 60–90 दिन तक लग सकते हैं. यात्रा के दौरान अन्य समस्याओं पर आंशिक रिफंड भी लिया जा सकता है.