नई दिल्ली. UIDAI Aadhaar Card Name Change: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूआईडीएआई (UIDAI) ने आधार कार्ड में नाम, लिंग और जन्म तिथि को अपडेट करने के बारे में नियमों को संशोधित किया है. यूआईडीएआई के अनुसार अब आधार कार्ड में अपना नाम, जन्मतिथि और लिंग का विवरण अपडेट कर सकते हैं या बदल सकते हैं. यूआईडीएआई ने पहले ही प्रतिबंधित कर दिया है कि जन्म तिथि कितनी बार आधार कार्ड में अपडेट की जा सकती है. इसे केवल एक बार ही कर सकते हैं. इसी तरह नाम और लिंग अपडेट करने की भी निर्धारित सीमा है. यूआईडीएआई के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, एक आधार कार्ड धारक अब केवल दो बार आधार कार्ड में अपना नाम अपडेट कर सकता है. जन्म तिथि के संबंध में नियम और कड़े कर दिए गए हैं. जैसा कि ऊपर बताया गया है, आधार कार्ड में जन्मतिथि केवल एक बार अपडेट की जा सकती है.
इसके अलावा, आधार कार्ड नामांकन के दौरान दर्ज की गई जन्म तिथि में बदलाव केवल उस तिथि से तीन साल बढ़ाकर या कम करके तक ही किया जा सकता है. इसी तरह, नामांकन के समय जन्मतिथि का प्रमाण प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को यूआईडीएआई के रिकॉर्ड में सत्यापित किया जाएगा. हालांकि, अगर किसी व्यक्ति के पास नामांकन के समय जन्म की तारीख के लिए दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, तो यूआईडीएआई के साथ जन्म की तारीख को घोषित या अनुमानित के रूप में दर्ज किया जाएगा. भविष्य में, यदि उक्त व्यक्ति अपनी जन्मतिथि को अपडेट करना चाहता है, तो उसे अपनी जन्म तिथि का दस्तावेजी प्रमाण देना होगा. जन्मतिथि में बदलाव के लिए व्यक्ति को अपडेट अनुरोध की केवल एक बार अनुमति दी जाएगी. यह केवल प्रासंगिक दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर किया जा सकता है.
यूआईडीएआई कार्यालय ज्ञापन के अनुसार आधार कार्ड में लिंग में बदलाव या लिंग अपडेट केवल एक बार किया जा सकता है. बता दें कि निर्धारित सीमा से अधिक बार आधार कार्ड में नाम, लिंग या जन्मतिथि का अपडेट केवल एक अपवाद यानि हैंडलिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है. इसके लिए आधार कार्ड धारक को यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय जाना होगा. क्षेत्रीय कार्यालय को ईमेल या पोस्ट के माध्यम से नामांकन केंद्र में किए गए अपडेट को स्वीकार करने के लिए अनुरोध भेजने की आवश्यकता होगी. ईमेल help@uidai.gov.in पर भेजा जाना चाहिए.
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