नई दिल्ली: दिल्ली में लोगों की सुविधा के लिए और उन्हें ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है. अदालतों और परिवहन विभाग पर काम का बोझ कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने चालान राशि पर 50 फीसदी छूट की घोषणा कर दी है.
बता दें कि इन चालानों में मोटर वाहन अधिनियम की विशिष्ट धाराओं के तहत यातायात संबंधी अपराध शामिल हैं. इस संबंध में एक प्रस्ताव उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया है. मौजूदा चालान के लिए अधिसूचना के 90 दिनों के भीतर और बाद में जारी किए गए नए चालान के लिए 30 दिनों के भीतर चालान का निपटान करना होगा.
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत 177, 178(1) या (2), 178(3)(ए), 178(3)(बी), 179(1) या (2), 180, 181, 182(1), 182(2), 182ए(1), 182ए(3), 182ए(4), 182बी, 183(i), 183(ii), 184, 186, 189, 190(2), 192( 1) , 192ए, 194(1), 194(2), 194ए, 194बी(1)&(2), 194सी, 194डी, 194ई, 194एफ(ए) और (बी), 196 और 198 और उसके तहत बनाए गए नियम.
इस कंपाउंडिंग का उद्देश्य लोगों को सुविधाजनक तरीके से तुरंत ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे लंबे समय तक चलने वाले कानूनी विवादों से बचा जा सके. इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के हेड कांस्टेबल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के साथ-साथ दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के सहायक ट्रैफिक इंस्पेक्टरों को उपरोक्त कुछ धाराओं के तहत यातायात अपराधों को कम करने का निर्देश दिया है.
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बयान में कहा कि जुर्माना राशि में 50 प्रतिशत की छूट देकर, हम दिल्लीवासियों को अपने चालान का निपटान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं. इसके अलावा, सड़क सुरक्षा के मद्देनजर, डीटीसी एटीआई को चालान जारी करने के लिए अधिकृत करके, हम सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और लेन नियम का अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं.