गोवा में शनिवार शाम पैराग्लाइडिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि पैराग्लाइडिंग करते समय रस्सी टूटने से युवती और पैराग्लाइडर ऑपरेटर की दर्दनाक मौत हो गई।
नई दिल्ली: गोवा में शनिवार शाम पैराग्लाइडिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि पैराग्लाइडिंग करते समय रस्सी टूटने से युवती और पैराग्लाइडर ऑपरेटर की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद पैराग्लाइडिंग कंपनी के मालिक पर पुलिस ने गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार उन्होंने बिना अनुमति और लाइसेंस के पैराग्लाइडिंग गतिविधि कराने की अनुमति दी थी। बताया जा रहा है कि मृतक युवती पुणे की रहने वाली थी।
जानकारी के अनुसार पुलिस ने बताया कि यह घटना शाम 4.30 से 5 बजे के आस-पास हुई है। पुलिस ने मृतकों की पहचान 27 वर्षीय पुणे निवासी शिवानी दाबले और 26 वर्षीय ऑपरेटर सुमन नेपाली के रूप में हुई है। शिवानी दाबले अपने एक दोस्त के साथ गोवा घूमने आई थी। पुलिस का कहना है कि पर्यटक के साथ पैराग्लाइडर ने केरी पठार से उड़ान भरी थी और वह कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसी दौरान अचानक पैराग्लाइडर की एक रस्सी टूट गई और वे अलग-अलग चट्टानों से टकरा गए। इस हादसे में मृतक के दोनों हाथ-पैर टूट गए जिससे उसकी मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि इस हादसे के तुरंत बाद एंबुलेंस बुलाई गई और दोनों को गोवा मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) पहुंचाया गया। वहां ले जाने के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों के शवों को मुर्दाघर में सुरक्षित रख दिया गया है और रविवार को पोस्टमॉर्टम किया जाएगा। इस मामले में मांड्रेम विधायक जीत अरोलकर का कहना है कि-केरी पठार पर पैराग्लाइडिंग गतिविधियों को रोकने के लिए उन्होंने पर्यटन विभाग को पत्र लिखा है, क्योंकि यह एक खतरनाक क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि केरी पंचायत ने भी पैराग्लाइडिंग गतिविधियों को रोकने का संकल्प लिया है। अरोलकर ने कहा कि पठार पर चार पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर हैं।
इस मामले में पुलिस अधीक्षक (एसपी) टीकम सिंह वर्मा का कहना है कि-मांड्रेम पुलिस स्टेशन में ‘हाइक ‘एन’ फ्लाई कंपनी के मालिक शेखर रायजादा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने उचित प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना जानबूझकर अपने पैराग्लाइडर पायलट को पर्यटकों के साथ पैराग्लाइडिंग गतिविधियों का संचालन करने की अनुमति दी। वर्मा ने कहा कि यह जानते हुए कि उनके कृत्य से मानव जीवन को खतरा हो सकता है। मांड्रेम पुलिस ने धारा 105 बीएनएस (गैर इरादतन हत्या जिसे हत्या नहीं माना जाता) के तहत मामला दर्ज किया है।
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