Lakhimpur kheri case
लखीमपुर, Lakhimpur kheri case लखीमपुर हिंसा मामलें में सुप्रीमकोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी ने आज अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दी है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि SIT ने आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका दायर करने के लिए यूपी राज्य को दो बार सिफारिश भेजी थी. इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सबूतों से पुष्टि होती है कि आशीष मौके पर था और उसे डिप्टी सीएम के मार्ग में बदलाव के बारे में भी जानकारी थी.
लखीमपुर हिंसा में मारे गए थे 8 लोग
बता दें पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकुनिया में हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी. इसमें आरोप था कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने किसानों को अपनी जीप से कुचल दिया. जिसके बाद आस-पास मौजूद किसान इससे भड़क गए और उन्होंने आशीष के ड्राइवर समेत चार लोगों की हत्या कर दी थी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली थी जमानत
लखीमपुर हिंसा मामलें मे SIT ने करीब 5000 पन्नो की चार्जशीट दाखिल की थी. इस फाइल में SIT ने गृह मंत्री के बेटे को मुख्य आरोपी बताया था. SIT ने आज सौंपी में फाइल में भी बताया है कि आशीष घटनास्थल पर ही मौजूद था लेकिन इसके बावजूद उसे जमानत मिल गई. आशीष मिश्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरवरी में आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी. आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के बाद इस मामलें पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ कर रही है.