नई दिल्ली। NEET और UGC-NET परीक्षाओं में हुए धांधली के बाद केंद्र सरकार ने शुक्रवार 21 जून 2024 को प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू कर दिया। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य देश भर में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाले नक़ल और फर्जीवाड़ों को रोकना है। आइये जानते हैं कि इस एक्ट के तहत किन गलतियों को करने पर 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की जेल हो सकती है। साथ ही घर की कुर्की-जब्ती भी की जा सकती है।
इन 15 गलतियों को करने पर सजा मिलनी तय-
- क्वेश्चन पेपर या फिर आंसर की लीक करना।
- क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में किसी का साथ देना।
- बिना परमिशन के क्वेश्चन पेपर या ओएमआर शीट अपने पास रख लेना।
- परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की किसी तरीके से मदद करना।
- परीक्षा के दौरान किसी को जवाब लिखने में मदद लेना।
- आंसर शीट या ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ करना।
- कॉपियों के मूल्यांकन में बिना परमिशन के किसी तरह का छेड़छाड़।
- मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह का छेड़छाड़।
- सरकारी एजेंसी द्वारा तय परीक्षा मानकों का उल्लंघन करना।
- उम्मीदवारों के सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या फिर शिफ्ट में कोई छेड़छाड़।
- परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी हुई नकली वेबसाइट बनाना।
- नकली एडमिट कार्ड या फिर नकली एग्जाम कंडक्ट कराना।
- किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या फिर उसे काम करने देने से रोकना।
- किसी एग्जाम के कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क में किसी तरह का छेड़छाड़।
पेपर लीक करने पर 10 साल की जेल, एक करोड़ जुर्माना, जानें माफियाओं पर क्या एक्शन लेगी सरकार
Tags