Home > क्राइम > डिप्टी कलेक्टर पर हैवानियत का आरोप! कार, फ्लैट और रेस्ट हाउस, युवती को कहीं भी नहीं छोड़ा, जब भी मिली बनाया हवस का शिकार

डिप्टी कलेक्टर पर हैवानियत का आरोप! कार, फ्लैट और रेस्ट हाउस, युवती को कहीं भी नहीं छोड़ा, जब भी मिली बनाया हवस का शिकार

Arvind Mahour Deputy Collector Girl Assault Case: पेशी पर जाते वक्त अरविंद माहौर ने कहा कि सारे आरोप गलत हैं. लड़की ने सिर्फ एफआईआर (FIR) दर्ज कराई है. आरोपी साबित नहीं हुआ हूं.

By: JP Yadav | Published: June 4, 2026 3:50:59 PM IST



Arvind Mahour Deputy Collector Girl Assault Case: युवती से दुष्कर्म के आरोप में मुरैना के डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है. शिकायत के बाद बुधवार रात गिरफ्तार किया गया जबकि बीपी बढ़ने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां से कोर्ट ने जेल भेजा दिया. मुरैना के डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर पर आरोप है कि उन्होंने शादी का झांसा देकर पहले कार में दुष्कर्म किया फिर अपने फ्लैट में ले जाकर अपनी हवस का शिकार बनाया.

 युवती ने बताया कि अरविंद माहौर से उसकी पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी. युवती के मुताबिक, चैटिंग के दौरान एक-दूसरे से जान-पहचान हुई तो धीरे-धीरे फोन पर बात बढ़ी. इसके बाद अरविंद माहौर ने शादी का प्रस्ताव दिया. इस पर युवती राजी हो गई. आरोप है कि शादी के लिए राजी होने के बाद अरविंद ने कहा कि शादी तो होनी ही है, ऐसे में शारीरिक संबंध बनाए जा सकते हैं. इसके बाद युवती के साथ यौन शोषण का लंबा सिलसिला शुरू हुआ. यहां तक कि अरविंद माहौर ने कई बार अपनी कार में ही युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए.

4 महीने तक चला शोषण

पीड़िता के मुताबिक, शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण का सिलसिला 30 मार्च, 2025 से 3 जून, 2026 तक चला.  पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, युवती को 30 मार्च 2025 को  अरविंद माहौर ने बुलाया. इसके बाद युवती को घर के पास से कार में बैठाया और मुरैना के रेस्ट हाउस ले गए. यहां पर कार के अंदर ही उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए गए.

यह भी पढ़ें: Moga Crime News: रात को अंधेरे में पत्नी ऐसा क्या कर रही थी, सुबह होते-होते हो गया पति के साथ कांड!

शादी के लिए दिया जोर तो मिली धमकियां

इसके बाद अरविंद माहौर सबलगढ़ स्थित सरकारी आवास और फिर ग्वालियर के निजी फ्लैट पर भी ले गए और मर्जी के बावजूद शारीरिक संबंध बनाए गए. यौन शोषण का यह सिलसिला 30 मार्च 2025 से शुरू हुआ और यह 3 जून 2026 तक बिना रुके चलता रहा. युवती का कहना है कि  जब उसने शादी पर जोर दिया तो अरविंद माहौर ने साफ-साफ मना कर दिया. उन्होंने परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दीं.

यह भी पढ़ें: चीयरलीडर ने बॉयफ्रेंड के साथ बनाए शारीरिक संबंध, फिर’छोटा भाई’ बना दरिंदा; पहले किया दुष्कर्म फिर…

शिकायत में महिला मित्र का भी नाम

उधर, अरविंद माहौर ने पीड़िता के आरोपों को झूठ बताया है. वहीं, पीड़ित युवती ने एक महिला मित्र के खिलाफ भी शिकायत दी है. आरोप है कि इस महिला मित्र ने उस पर शिकायत न करने और समझौता करने का दबाव बनाया था. मना करने पर जान से मरवाने की धमकी दी थी.

यह भी पढ़ें:  Pakistan Crime News: हिंदू युवतियों के बाद फ्रांस की महिला से सामूहिक दुष्कर्म, सामने खड़े थे 3 बच्चे

Advertisement