नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के निजी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर इन संस्थानों के कर्मचारी दुखी हैं तो वे अपनी व्यक्तिगत क्षमता में अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं. मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने कहा कि जब और इन स्कूलों का कोई भी कर्मचारी अदालत का दरवाजा खटखटाता है, तो सभी हितधारकों को सुनने के बाद एक आदेश पारित किया जा सकता है. अदालत ने कहा, इसलिए, हम रिट याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है.
यह आदेश एक्शन कमेटी के सामने आया, जिसने शहर के अधिकांश निजी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों का प्रतिनिधित्व किया, अदालत को बताया कि शिक्षण और गैर-शिक्षण दोनों के लिए, 2016 से प्रभावी 25 प्रतिशत वेतन वृद्धि में सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन का परिणाम है. शुल्क का भुगतान किए बिना कर्मचारियों का भुगतान नहीं किया जा सकता है. इसने अदालत को बताया कि समय और फिर से स्कूलों ने दिल्ली सरकार से अनुरोध किया है कि वे उन्हें अपनी फीस बढ़ाने की अनुमति दें, लेकिन उन्हें आदेशों, परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार अनुमति नहीं थी. यह भी कहा गया है कि इन आदेशों, परिपत्रों और निर्देशों ने उच्च न्यायालय में लगभग 66 मुकदमे बनाए हैं और उनमें से सभी लंबित हैं.
एक्शन कमेटी ने अदालत को आगे बताया कि एक तरफ सरकार फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दे रही थी और दूसरी तरफ यह सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर जोर दे रही थी. दिल्ली सरकार ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि उसने राष्ट्रीय राजधानी में कुल 1,766 में से लगभग 1,145 निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों का निरीक्षण किया था और उनमें से 80 प्रतिशत 7 वें वेतन आयोग की सिफारिश का अनुपालन नहीं कर रहे थे. सरकार ने कहा कि उसने गैर-अनुपालन करने वाले स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि गैर-कार्यान्वयन उनके खिलाफ कार्रवाई का कारण बन सकता है जिसके परिणामस्वरूप उनके प्रबंधन को मान्यता या अधिग्रहण किया जा सकता है.
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