Jharkhand News: कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत लतबेधवा गांव में एक नवविवाहिता ने अपने मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतका की पहचान 23 वर्षीय संजना कुमारी के रूप में हुई है, जिसकी कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है.
जयनगर के लतबेधवा गांव में एक नवविवाहिता संजना कुमारी का शव फंदे से लटका मिला. शादी के चार माह बाद मृतका के पिता ने दहेज के आरोप लगाए हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
घटना की जानकारी
गौरतलब है कि,मंगलवार सुबह संजना की मां घर की सफाई कर रही थी तो उन्होंने कमरे का दरवाजा खटखटाया. अंदर से आवाज नहीं आने पर पीछे की खिड़की से देखा तो संजना का शव पंखे के सहारे फंदे से लटका मिला. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग पहुंचे और दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला गया. सूचना पर पहुंची जयनगर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.
दहेज की मांग को लेकर हुआ हादसा
पुलिस ने मृतका का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और काल डिटेल सहित अन्य पहलुओं की जांच कर आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है. इधर, मृतका के पिता बसंत नारायण ने जयनगर थाना में आवेदन देकर पति अमर सिंह, ससुर महेंद्र सिंह और सास आशा देवी पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. आवेदन में कहा गया है कि शादी के बाद से पांच लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग की जा रही थी. सोमवार रात भी फोन पर प्रताड़ना से आहत होकर संजना ने यह कदम उठाया.
दहेज के लिए प्रताड़ना या क्रूरता (आईपीसी की धारा 498-ए)
- अपराध: महिला के पति या ससुराल वालों द्वारा उसके साथ शारीरिक या मानसिक क्रूरता करना.
- सजा: 3 साल तक की कैद और जुर्माना.
- दहेज हत्या (आईपीसी की धारा 304-बी)
- अपराध: यदि शादी के 7 साल के भीतर महिला की असामान्य परिस्थितियों में जलने या चोट लगने से मौत हो जाती है और यह साबित हो जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था.
- सजा: न्यूनतम 7 वर्ष की सजा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है.