Jharkhand News: खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा कदम उठाया है. विधेयक के प्रावधानों पर गंभीर आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर झारखंड के हितों और राज्यों के अधिकारों की रक्षा की मांग की है.
राष्ट्रपति को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने झारखंड के साथ उनके पुराने जुड़ाव का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने विधेयक को लेकर पहले ही प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी गंभीर चिंताएं रखी थीं और पुनर्विचार का आग्रह किया था. हालांकि, अब विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है. मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति से झारखंड के हितों और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर हस्तक्षेप का आग्रह किया है.
PM मोदी से विधेयक के प्रावधानों पर पुनर्विचार का आग्रह
प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में हेमंत सोरेन ने MMDR Amendment Bill 2026 की धारा 9D और इससे जुड़े प्रावधानों पर गंभीर संवैधानिक, वित्तीय, विकासात्मक और संघीय चिंताएं जताई हैं. मुख्यमंत्री ने खास तौर पर विधेयक की क्लॉज 2, 3, 4 और 5 पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है.
पत्र में कहा गया है कि प्रस्तावित प्रावधान राज्यों को खनिज अधिकारों या खनिज-युक्त भूमि पर टैक्स, सेस या अन्य लेवी लगाने की शक्ति को केंद्र सरकार द्वारा तय शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन कर देंगे.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला
हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में 25 जुलाई 2024 के सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की संविधान पीठ के फैसले का भी उल्लेख किया है. पत्र के मुताबिक कोर्ट ने राज्यों की खनिज और खनन वाली जमीन पर टैक्स लगाने की विधायी क्षमता को मान्यता दी थी. मुख्यमंत्री ने इसी संवैधानिक स्थिति के मद्देनजर नए प्रावधानों पर पुनर्विचार की मांग की है.
राहुल गांधी से मांगा समर्थन
सीएम ने राहुल गांधी को लिखे पत्र में कहा कि यह मुद्दा सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के सभी खनिज संपदा वाले राज्यों से जुड़ा है. उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से इस मामले में हस्तक्षेप और समर्थन की अपील की है.
MMDR Amendment Bill को लेकर मुख्यमंत्री का यह कदम अब इस मुद्दे को केंद्र-राज्य अधिकारों और सहकारी संघवाद की बड़ी बहस के रूप में सामने ला रहा है.
(रांची से मनीष मेहता की रिपोर्ट)