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SIR Me Naam Ktane Ke baad kaise Judvaye: दिल्ली SIR में नाम गायब तो घबराएं नहीं, ऐसे दोबारा जुड़ जाएगा वोटर लिस्ट में

SIR Me Naam Ktane Ke baad kaise Judvaye: दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद करीब 47.7 लाख मतदाताओं के नाम सूची में नहीं दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, ऐसे लोगों के लिए अपना नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल कराने का मौका दिया गया है.

By: Heena Khan | Published: September 3, 2026 1:58:51 PM IST



SIR Me Naam Ktane Ke baad kaise Judvaye: दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद करीब 47.7 लाख मतदाताओं के नाम सूची में नहीं दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, ऐसे लोगों के लिए अपना नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल कराने का मौका दिया गया है. अगर किसी योग्य मतदाता का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, तो वह 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है. इसके लिए मतदाता को जरूरी जानकारी और दस्तावेज जमा करने होंगे, जिसके बाद संबंधित अधिकारी आवेदन की जांच करेंगे. इसलिए जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि तय समय सीमा के अंदर आवेदन करके अपना नाम दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल कराने की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए. यह प्रक्रिया इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम होना ही चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है.

ऑनलाइन नाम जोड़ने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएं.
  • मोबाइल नंबर की मदद से नया अकाउंट बनाएं या अगर पहले से अकाउंट है तो लॉगिन करें.
  • होमपेज पर New Voter Registration के विकल्प पर जाएं और Form 6 चुनें.
  • फॉर्म में अपना नाम, वर्तमान पता, परिवार के सदस्य की जानकारी और पुराने वोटर आईडी कार्ड का नंबर भरें.
  • वोटर आईडी के लिए मांगे गए जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
  • फॉर्म जमा करने के बाद मिलने वाली Reference ID को संभालकर रखें. इसकी मदद से आप अपने आवेदन का स्टेटस देख सकते हैं.

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Form 6 के लिए जरूरी दस्तावेज

  • हाल की पासपोर्ट साइज फोटो
  • उम्र और पहचान का प्रमाण
  • पते का प्रमाण, जैसे निवास प्रमाण पत्र, बिजली या पानी का बिल अथवा पासपोर्ट की कॉपी
  • ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
  • अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करें.
  • BLO से Form 6 मुफ्त में लें. आप इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं.
  • फॉर्म को सही तरीके से भरें और इसके साथ पहचान पत्र, पते का प्रमाण और फोटो की स्वप्रमाणित कॉपी लगाएं.
  • भरा हुआ फॉर्म और सभी जरूरी दस्तावेज BLO या नजदीकी मतदाता पंजीकरण केंद्र पर जमा कर दें.

SIR से जुड़ी जरूरी तारीखें

  • दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख: 30 सितंबर 2026
  • दावों और आपत्तियों के निपटारे की आखिरी तारीख: 29 अक्टूबर 2026
  • फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने की तारीख: 4 नवंबर 2026

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