Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने पार्टी को हर दिन के खर्च के लिए बैंक को ऑपरेट करने की इजाजत दे दी है. टीएमसी के बैंक अकाउंट को हाल ही में फ्रीज कर दिया गया था. खास बात ये है कि ममता बनर्जी के पार्टी को बैंक ऑपरेट करने के अनुमति के साथ ही एक शर्त भी मानना होगा, वो ये है कि पूर्व सीएम की पार्टी को कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए एक अधिकारी की निगरानी में बैंक अकाउंट ऑपरेट करना होगा.
कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल
कोर्ट ने पुलिस के द्वारा जल्दबाजी में की गई कार्रवाई को लेकर भी सवाल किया. कोर्ट ने कहा कि वह खातों को फ्रीज करने के आदेश देने के लिए दिखाए गए सबूतों से संतुष्ट नहीं हैं. पुलिस सबूत ढंढने में भी सफल नहीं रही. कोर्ट ने साफ किया कि चुनाव आयोग के द्वारा निर्णय लिए जाने तक टीएमसी का बागी गुट विशेष अधिकारी से संपर्क नहीं करेगा.
जानें पूरा मामला
टीएमसी से जुड़े कथित फंड मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 440 करोड़ रुपये वाले बेैंक अकाउंट की जांच शुरू की थी, कई जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें एक प्राइवेट एविएशन कंपनी का ऑफिस भी शामिल था. मामला विवादित खातों से जुड़ा है, जन पर पहले ही डेबिट फ्रीज लगा दिया गया है.
इलेक्शन कमीशन ने दोनों गुटों को भेजा नोटिस
बंगाल चुनाव 2026 में ममता बनर्जी के पार्टी के हार के बाद टीएमसी दो भाग में बट गई है. टीएमसी के 19 सासंद बागी हो गए हैं.इस लिस्ट में काकोली घोष, शताब्दी रॉय, बापी हलदर, सयाी घोषस और यूसुफ पठान का नाम शामिल है. मामले की खास बात ये है कि अब ये इलेक्शन कमीशन तक तक पहुंच गया है. ईसी ने दोनों ही गुटो को नोटिस भेजा था.