Home > देश > चुनाव से पहले बिहार में गरमाई राजनीति, AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने EC को लिखा पत्र…जाने सांसद ने क्या मांग रखी है?

चुनाव से पहले बिहार में गरमाई राजनीति, AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने EC को लिखा पत्र…जाने सांसद ने क्या मांग रखी है?

हैदराबाद के सांसद ने चुनाव आयोग से एसआईआर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करने का अनुरोध किया और एआईएमआईएम तथा विपक्षी प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर देने का आग्रह किया, ताकि आयोग के समक्ष उनकी चिंताओं को प्रस्तुत किया जा सके।

Published By: Shubahm Srivastava
Last Updated: June 29, 2025 20:01:56 IST

Asaduddin Owaisi On EC : एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर आपत्ति जताई है। पत्र में ओवैसी ने बताया कि बिहार की मतदाता सूची में पहले ही विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हो चुका है, जिसमें तेजी से बढ़ते शहरीकरण, लगातार पलायन, मौतों की सूचना न देना और मतदाता सूची में विदेशी अवैध प्रवासियों के नाम शामिल करने जैसे मुद्दों को संबोधित किया गया है, जिन्हें अब एसआईआर को सही ठहराने के लिए कारण बताए जा रहे हैं।

हालांकि, उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा पिछले मौकों पर अन्य सभी राज्यों के साथ-साथ 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए किए गए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में ये सभी मुद्दे शामिल हैं।

2003 में बिहार के लिए किए गए अंतिम गहन पुनरीक्षण को याद करते हुए ओवैसी ने कहा कि यह 2004 के लोकसभा चुनावों और 2005 के विधानसभा चुनावों से काफी पहले हुआ था, जिससे मतदाताओं को नाम जोड़ने या हटाने के लिए कानूनी उपाय करने के लिए उचित समय मिल गया था।

ओवैसी ने पत्र में क्या लिखा?

उन्होंने 28 जून को लिखे पत्र में ओवैसी ने कहा, “इस उदाहरण के साथ, हम बिहार में एसआईआर के निर्देश देने वाले आयोग के आदेश पर अपनी पहली और सबसे बड़ी आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं – आगामी विधानसभा चुनावों के करीब होने के कारण एसआईआर का पूरे राज्य के मतदाताओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।”

अन्य चिंताओं के अलावा, ओवैसी ने कहा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ)/अतिरिक्त निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) के पास प्रस्तावित मतदाताओं की पात्रता पर संदेह करने का अधिकार है, न केवल अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के लिए बल्कि किसी अन्य कारण से भी।

वास्तव में, ईआरओ/एईआरओ संदिग्ध विदेशी नागरिकों के मामलों को नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत सक्षम प्राधिकारी को भी संदर्भित कर सकता है। ईआरओ/एईआरओ की इस व्यापक और अनियंत्रित शक्ति का दुरुपयोग न केवल बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि प्रभावित मतदाताओं की आजीविका को भी नुकसान पहुंचा सकता है।

हैदराबाद के सांसद ने चुनाव आयोग से एसआईआर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करने का अनुरोध किया और एआईएमआईएम तथा विपक्षी प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर देने का आग्रह किया, ताकि आयोग के समक्ष उनकी चिंताओं को प्रस्तुत किया जा सके।

चुनाव आयोग पर ओवैसी का आरोप

ओवैसी ने पहले चुनाव आयोग पर बिहार में एनआरसी को पिछले दरवाजे से लागू करने का आरोप लगाया था। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, “मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए, अब प्रत्येक नागरिक को न केवल यह साबित करने के लिए दस्तावेज दिखाने होंगे कि वे कब और कहाँ पैदा हुए, बल्कि यह भी साबित करना होगा कि उनके माता-पिता कब और कहाँ पैदा हुए।” उन्होंने कहा कि सबसे अच्छे अनुमान भी बताते हैं कि केवल तीन-चौथाई जन्म ही पंजीकृत होते हैं और अधिकांश सरकारी दस्तावेज़ त्रुटियों से भरे होते हैं।

यह देखते हुए कि बिहार के बाढ़-ग्रस्त सीमांचल क्षेत्र के लोग सबसे गरीब हैं, उन्होंने इसे क्रूर मजाक कहा कि उनसे अपने माता-पिता के दस्तावेज़ रखने की अपेक्षा करना। उन्होंने दावा किया, इस अभ्यास का परिणाम यह होगा कि बिहार के बहुत से गरीब मतदाता सूची से बाहर हो जाएँगे।

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