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अब लव जिहादियों की खैर नहीं! महाराष्ट्र में बीजेपी लाने जा रही सख्त कानून, बनाया 7 मेंबर्स का पैनल

महाराष्ट्र सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण जैसे मामलों के खिलाफ कानून बनाने के लिए एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की अध्यक्षता महाराष्ट्र के DGP संजय वर्मा करेंगे...

bhajpa and love jihad
  • February 15, 2025 11:01 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 month ago

नई दिल्ली: महाराष्ट्र सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण जैसे मामलों के खिलाफ कानून बनाने के लिए एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की अध्यक्षता महाराष्ट्र के DGP संजय वर्मा करेंगे। पैनल में महिला एवं बाल कल्याण, अल्पसंख्यक मामलों, कानून और न्याय, सामाजिक न्याय, विशेष सहायता और गृह जैसे प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं।

भाजपा ने लव जिहाद का मुद्दा उठाया

यह कमेटी जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद से संबंधित शिकायतों को किस प्रकार हल किया जाए, इस पर सुझाव देगी। साथ ही, यह अन्य राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन कर, उनके आधार पर कानूनी सलाह प्रदान करेगी। महाराष्ट्र की श्रद्धा वाकर हत्या मामले में भाजपा ने लव जिहाद का मुद्दा उठाया था, जब 2022 में श्रद्धा वाकर की उसके बॉयफ्रेंड आफताब पूनावाला ने दिल्ली में हत्या कर उसके शव के टुकड़े कर दिए थे।

एक लाख से अधिक शिकायतें

विपक्षी पार्टी NCP की नेता सुप्रिया सुले ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शादी और प्रेम व्यक्तिगत इच्छाएँ हैं। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वह इस मुद्दे पर ध्यान दें और असल समस्याओं, जैसे अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ, पर ध्यान केंद्रित करें, जो देश पर असर डाल सकते हैं। 2024 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि एक दशक पहले लव जिहाद को लेकर हम सोचते थे कि यह केवल कुछ घटनाएँ हैं, लेकिन अब एक लाख से अधिक शिकायतें आई हैं, जिनमें हिंदू महिलाओं द्वारा अन्य धर्मों के पुरुषों से शादी करने के मामले शामिल हैं।

427 मामले दर्ज किए गए थे

धर्म परिवर्तन से संबंधित कानून में, यदि कोई व्यक्ति किसी को जान या संपत्ति का भय दिखाकर, बल प्रयोग करके या शादी के लिए दबाव डालता है, तो उसे आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। हालांकि, यह सजा विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। उत्तर प्रदेश में 2021 में इस तरह का कानून पारित किया गया था, जिसे अब संशोधित किया गया है। पहले इस कानून में अधिकतम 10 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान था। इस कानून के लागू होने से लेकर अप्रैल 2023 तक 427 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 65 मामलों में नाबालिग लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया था। सबसे अधिक मामले बरेली में पाए गए। राजस्थान में भी 16 साल बाद लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक बिल पेश किया गया था, जिसे जल्द लागू किया जा सकता है।

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