ईसी ने अवध ओझा के वोट को दिल्ली शिफ्ट करने का आदेश दिया है। जिसके बाद अब वह....
नई दिल्ली। यूपीएससी टीचर और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अवध ओझा को चुनाव आयोग से बड़ी राहत मिली है। ईसी ने अवध ओझा के वोट को दिल्ली शिफ्ट करने का आदेश दिया है। जिसके बाद अब वह विधानसभा चुनाव लड़ सकेंगे। बता दें कि अवध ओझा को AAP ने पड़पटगंज विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है।
बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अवध ओझा ने दिल्ली में वोट ट्रांसफर के लिए आखिरी तारीख यानी 7 जनवरी को फॉर्म भर दिया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर दिल्ली सीईओ ने अपना ऑर्डर बदल दिया और कहा कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 6 जनवरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अवध ओझा को जानबूझकर रोकने की कोशिश की जा रही है।
केजरीवाल ने कहा कि इस मामले में दो अहम सवाल हैं। पाला अवध ओझा पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से आप के उम्मीदवार हैं। उनका वोट पहले ग्रेटर नोएडा में दर्ज था। उन्होंने अपना वोट दिल्ली में दर्ज करवाने के लिए 26 दिसंबर 2024 को फॉर्म 6 भरा था। इस संबंध में उन्हें चुनाव आयोग से कोई जवाब नहीं मिला।
किसी ने उन्हें बताया कि चूंकि उनका वोट ग्रेटर नोएडा में दर्ज है, इसलिए उन्हें ग्रेटर नोएडा से अपना वोट दिल्ली में ट्रांसफर करवाने के लिए फॉर्म 6 की जगह 8 भरना होगा। उन्होंने 7 जनवरी 2025 को फॉर्म 8 भी भर दिया। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 7 जनवरी ही थी। चुनाव आयोग के मुताबिक आखिरी तारीख से दस दिन पहले तक फॉर्म 6,7 और 8 भर सकते हैं। उस हिसाब से उन्होंने आखिरी तारीख को फॉर्म भर दिया। लेकिन दिल्ली के सीईओ ने आदेश दिया लेकिन 24 घंटे के अंदर आदेश पलटते हुए कहा गया कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 7 जनवरी नहीं 6 जनवरी थी।
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