Tahir Hussain Life Imprisonment: 2020 में हुए दिल्ली दंगे के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या की गई थी. इसके बाद उनके शव को एक नाले में फेंक दिया गया था. इस मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जज ने सुनवाई के दौरान कहा कि आईबी अफसर की हत्या का मामला बहुत गंभीर घटना थी. अंकित शर्मा की निर्मम हत्या करने के बाद उनके शव को जानवरों की तरह नाले में फेंक दिया गया था. ये घटना समाज को झकझोर देने वाली है. इस अपराध को बड़ी ही क्रूरता के साथ अंजाम दिया गया था.
क्या है मामला?
अंकित शर्मा मर्डर केस 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ा चर्चित मामला ह.। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या हुई थी. फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाकों में हिंसा के दौरान अंकित शर्मा लापता हो गए थे. बाद में उनका शव चांद बाग इलाके के एक नाले से बरामद हुआ. जांच में उनकी मौत को लेकर हत्या का मामला दर्ज किया गया. जानकारी के अनुसार, अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था और उन्हें घसीटकर चांद बाग ले जाया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर 51 चोटों के निशान पाए गए थे, जिनमें 18 चोटें धारदार हथियारों से लगी थीं.
Delhi | Karkardooma Court awarded life imprisonment to former AAP councillor Tahir Hussain in the murder case of IB official Ankit Sharma during the 2020 Northeast Delhi riots pic.twitter.com/Zc20npeIBi
— ANI (@ANI) July 31, 2026
ताहिर हुसैन का नाम कैसे आया?
इस मामले में पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन समेत 4 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया. अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर हमला करने वाली भीड़ से ताहिर हुसैन का संबंध था. कोर्ट ने इस मामले में ताहिर हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी करार दिया था और अब उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. ताहिर हुसैन के साथ ही जिन 4 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, उनमें अनस, नाजिम, कासिम और जावेद शामिल हैं.
कोर्ट ने सुनवाई करते हुए क्या कहा?
अंकित शर्मा हत्या मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अंकित को जानवरों की तरह मारा गया और फिर उसका शव नाले में फेंक दिया गया. ये समाज को झकझोरने वाला है. इस तरह तो किसी जानवर के साथ भी नहीं किया जाता. इसके साथ ही कोर्ट ने ताहिर हुसैन व 4 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उन पर अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया गया है.