Delhi traffic rules 2026: दिल्ली में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को अब चालान को चुनौती देने के लिए कोर्ट जाने से पहले, जुर्माने की रकम का 50% हिस्सा जमा करना होगा. यह नया नियम ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने के मकसद से बनाया गया है. यह कदम एक व्यवस्थित और समय-सीमा वाले सिस्टम का हिस्सा है, जिसे विवादों को सुलझाने की प्रक्रिया को आसान बनाने और नियमों के पालन को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है.
दिल्ली में नया ट्रैफिक नियम
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, ट्रैफिक चालान का भुगतान करने में देरी होने पर अब और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने चेतावनी दी कि बकाया जुर्माने के लिए रोजाना इलेक्ट्रॉनिक रिमाइंडर भेजे जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि ‘ट्रैफिक चालान का भुगतान करने में देरी करना अब भारी पड सकता है,’ क्योंकि अब तय समय-सीमा का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है.
चालान भरने में नहीं होनी चाहिए देरी
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यालय द्वारा जारी किए बयान के मुताबिक, अब चालान देरी से भरने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं नियम में यह भी मौजूद है कि पेंडिंग चालान पर अब रोजाना डिजिटल रिमाइंडर भी लोगों के पास भेजे जाएंगे. जिससे चालान भरने में देरी न हो. सीएम की तरफ से साफ चेतावनी दी गई है कि किसी भी तरह की देरी लोगों को अब महंगी पड सकती है.
अगर नहीं भरा जुर्माना तो क्या होगा?
अगर आप किसी कारण की वजह से चालान नहीं भर पाए हैं, तो इसके आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. रोड टैक्स, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल और रजिस्ट्रेशन जैसी सेवाओं में देरी हो सकती है. इसके साथ ही जिस वाहन पर चालान है उसको आधिकारिक पोर्टल पर प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. जिसके कारण भविष्य में गाडी खरीदने या ट्रांसफर पर रोक लग सकती है. कुछ मामलों में वाहन जब्त भी किए जा सकते हैं.
नियम तोडने वालों पर सख्ती
Central Motor Vehicles Rules 1989 में बदलाव करने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है. अगर कोई व्यक्ति एक साल में 5 या उससे ज्यादा बार ट्रैफिक नियम तोडता है, तो उसे सीरियस ऑफेंडर के रुप में देखा जा सकता है. इस स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या रद्द भी किया जा सकता है.
45 दिन का नियम
सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियमों के मुताबिक, आपको 45 दिनों के अंदर या तो जुर्माना भरना होगा या फिर उसे ऑनलाइन ही चैलेंज करना होगा. अगर व्यक्ति इनमें से कुछ भी नहीं करता है तो चालान खुद स्वीकार मान लिया जाएगा. वहीं अगर आप कोर्ट में अपील करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको 50 प्रतिशत जमा करना होगा. वहीं नए नियम के मुताबिक, जो भी समयसीमा का पालन नहीं करेगा उस पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा.
पूरी तरह डिजिटल होगा सिस्टम
सरकार ने अपने ई-चालान सिस्टम को और भी अधिक मजबूत कर दिया है. ऐसे में सर्विलांस कैमरों और ऑटोमैटिक सिस्टम की मदद से चालान जारी किया जाएगा. इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर चालान दे सकती है. चालान से जोड़े सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन संभाल कर दर्ज किए जाएंगे. ताकी दोनों तरफ से पारदर्शिता बनी रहे और जवाबदेही में इसका इस्तेमाल किया जा सकें. इसके साथ ही सभी वाहन मालिकों को यह भी सलाह दी जाती है कि वह अपने मोबाइल नंबर और सभी दस्तावेजों को अपडेट रखें, ताकि समय पर उन्हें नोटिस मिल सकें.