JPSC-JSSC Exam Cancellation: झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच JPSC 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और Food Safety Officer भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इन भर्तियों को रद्द करने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है. अदालत के इस अंतरिम आदेश से उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जिनका चयन इन परीक्षाओं के माध्यम से हुआ था. हालांकि, यह अंतिम फैसला नहीं है और मामले में आगे की सुनवाई जारी रहेगी.
राज्य सरकार की ओर से 18 अगस्त 2026 को जारी आदेश में कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया था. इस फैसले के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख किया. JPSC से संबंधित मामलों में याचिकाकर्ताओं ने सरकार के आदेश पर सवाल उठाते हुए अदालत से राहत की मांग की. सुनवाई के दौरान अदालत ने फिलहाल सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) से जवाब मांगा है.
क्या है पूरा विवाद?
दरअसल, झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर लंबे समय से विवाद और विरोध प्रदर्शन चल रहे थे. सरकार ने जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कई भर्ती प्रक्रियाओं पर कार्रवाई करने का फैसला लिया. 18 अगस्त के सरकारी आदेश के अनुसार, 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द, छह परीक्षाओं की प्रक्रिया को स्थगित और 17 अन्य परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखने की जानकारी सामने आई. इनमें JPSC की कुछ परीक्षाओं के साथ Food Safety Officer भर्ती भी शामिल थी.
सरकार का कदम भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और आउटसोर्स एजेंसी TSR Data Processing Pvt Ltd (TDPL) से जुड़ी जांच के बाद सामने आया. सरकार ने 2014 के बाद TDPL द्वारा कराई गई भर्ती परीक्षाओं पर भी कार्रवाई की घोषणा की थी.
चयनित उम्मीदवारों के लिए क्यों अहम है हाईकोर्ट का आदेश?
परीक्षा पास करके नियुक्ति हासिल कर चुके उम्मीदवारों के लिए भर्ती रद्द होने का फैसला सीधे उनके करियर से जुड़ा था. ऐसे में हाईकोर्ट की रोक को फिलहाल महत्वपूर्ण राहत के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, उम्मीदवारों को यह समझना जरूरी है कि स्टे का अर्थ अंतिम रूप से भर्ती को वैध ठहराना नहीं है. अदालत आगे सरकार और JPSC का पक्ष सुनने के बाद मामले पर विस्तृत फैसला ले सकती है.
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आगे क्या होगा?
अब राज्य सरकार और JPSC को हाईकोर्ट के समक्ष अपना जवाब दाखिल करना होगा. इसके बाद अदालत मामले की परिस्थितियों, जांच रिपोर्ट और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड पर विचार करेगी. फिलहाल JPSC 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और Food Safety Officer भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए सबसे अहम बात यही है कि सरकार के रद्दीकरण आदेश पर अदालत ने अंतरिम रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई में तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है.