केंद्र सरकार ने बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) लागू करने की घोषणा की है। यूनिफाइड पेंशन योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को सेवा जीवन के बाद निश्चित पेंशन देना है। यह योजना NPS के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक होगी।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) लागू करने की घोषणा की है। यह योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत एक वैकल्पिक विकल्प के रूप में पेश की गई है। UPS को पुराने पेंशन सिस्टम (OPS) और NPS के प्रमुख मुद्दों को मिलाकर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करना है।
यूनिफाइड पेंशन योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को सेवा जीवन के बाद निश्चित पेंशन देना है। यह योजना NPS के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक होगी। वहीं योजना का लाभ इन स्थितियों कर्मचारियों को मिलेगा
1. सुपरएन्नुएशन (नियमित रिटायरमेंट): न्यूनतम 10 साल की सेवा पूरी होने पर।
2. FR 56(j) के तहत रिटायरमेंट: अगर सरकार कर्मचारी को FR 56(j) के तहत रिटायर करती है।
3. स्वैच्छिक रिटायरमेंट: 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद।
साथ ही बता दें सेवा से बर्खास्तगी, निष्कासन या इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को UPS का लाभ नहीं मिलेगा।
25 साल की सेवा पर पेंशन, सुपरएन्नुएशन से पहले के 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% होगी।
10 या अधिक वर्षों की सेवा पर न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी।
पेंशनधारी की मृत्यु पर पत्नी/पति को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा।
महंगाई राहत पेंशनधारकों को महंगाई भत्ते के रूप में राहत मिलेगी।
रिटायरमेंट होए पर कर्मचारी को बेसिक पे और महंगाई भत्ते का 10% हर 6 महीने की सेवा के लिए लंप सम भुगतान मिलेगा। UPS के तहत दो कॉर्पस बनाए जाएंगे। पहला व्यक्तिगत कॉर्पस, जिसमें इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान होगा। दूसरा पूल कॉर्पस, जिसमें अतिरिक्त सरकारी योगदान होगा। बता दें सरकार कर्मचारियों के बेसिक पे और महंगाई भत्ते का 10% योगदान करेगी और पूल कॉर्पस के लिए 8.5% अतिरिक्त योगदान देगी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
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