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International Women’s Day: 90 घंटे काम की पैरोकारी करने वाले L&T चेयरमैन सुब्रमण्यन ने महिलाओं को दिया पीरियड्स लीव

निया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टूब्रो (L&T) ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया। कंपनी ने कहा कि महिला कर्मचारियों को पीरियड्स के दौरान एक दिन की पेड लीव दी जाएगी। सुब्रमण्यम को उस समय काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, जब उन्होंने कर्मचारियों के हफ्ते में 90 घंटे काम करने और अपनी पत्नियों को घूरने पर टिप्पणी की थी।

L&T's new leave policy
  • March 7, 2025 9:16 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 weeks ago

नई दिल्ली : दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टूब्रो (L&T) ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया। कंपनी ने कहा कि महिला कर्मचारियों को पीरियड्स के दौरान एक दिन की पेड लीव दी जाएगी। कंपनी के इस कदम से करीब 5000 महिला कर्मचारियों को राहत मिलेगी। L&T के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एस. एन. सुब्रमण्यन ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आयोजित कंपनी के एक कार्यक्रम में यह घोषणा की।

सीमित महिलाओं को मिलेगा लाभ

सुब्रमण्यन ने कहा कि इस घोषणा को सटीक विवरण जल्दी ही संबंधित अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये घोषणा सिर्फ L&T की महिला कर्मचारियों पर ही लागू होगी। फाइनेंशियल सर्विस या टेक्नोलॉजी में लगी इसकी सब्सिडी कंपनी पर ये लागू नहीं होगा।

काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा

एलएंडटी के 60,000 कर्मचारियों में से करीब 9 फीसदी यानी करीब 5000 महिलाएं हैं। बता दें कि हाल ही में सुब्रमण्यम को उस समय काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, जब उन्होंने कर्मचारियों के हफ्ते में 90 घंटे काम करने और अपनी पत्नियों को घूरने पर टिप्पणी की थी। बाद में एलएंडटी ने एक आंतरिक वर्चुअल मीटिंग के दौरान इन टिप्पणियों का बचाव करते हुए कहा था कि यह राष्ट्र निर्माण पहल के अनुरूप है।

स्विगी और जोमैटो रहा आगे

लार्सन एंड टूब्रो से पहले स्विगी और जोमैटो जैसी कुछ कंपनियां भी पीरियड्स के दौरान महिलाओं को छुट्टी देने की घोषणा कर चुकी हैं। हालांकि, इनके अलावा देश के किसी भी बड़े कारोबारी घराने ने अभी तक ऐसी पहल नहीं की है। आपको बता दें कि देश के चार राज्यों- बिहार, ओडिशा, सिक्किम और केरल ने अपने कर्मचारियों के लिए पीरियड्स लीव का प्रावधान किया है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस मुद्दे पर नीति बनाने का सुझाव दिया था।

 

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