असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की 31 जुलाई की डेडलाइन खत्म हो चुकी है. आयकर विभाग के मुताबिक इस बार तय तारीख तक 5.9 करोड़ से भी ज्यादा करदाताओं ने अपना ITR फाइल किया है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर इसकी जानकारी देते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिखा, “थैंक यू, टैक्सपेयर्स! 31 जुलाई तक AY 2026-27 के लिए 5.9 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए जा चुके हैं. आपका भरोसा और समय पर नियम पालन ही भारत की प्रगति को रफ्तार देता है.”
रिफंड का इंतजार कर रहे टैक्सपेयर्स के लिए अपडेट
आयकर विभाग ने रिटर्न की प्रोसेसिंग शुरू कर दी है. ऐसे में जिन टैक्सपेयर्स का रिफंड बकाया है, उन्हें जल्द ही उनके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे. अगर आपने भी अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है और स्टेटस जानना चाहते हैं, तो घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.
नीचे ITR और रिफंड स्टेटस चेक करने का आसान तरीका दिया गया है.
ITR का स्टेटस कैसे चेक करें?
स्टेप 1: सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं.
स्टेप 2: होमपेज पर दिख रहे ‘Income Tax Return Status’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
स्टेप 3: अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर (Acknowledgement Number) और चालू मोबाइल नंबर दर्ज करें, फिर Continue पर क्लिक करें.
स्टेप 4: आपके मोबाइल नंबर पर आए 6 अंकों के OTP को दर्ज करके Submit करें.
स्टेप 5: ओटीपी वैलिडेट होते ही आपके ITR का स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा.
रिफंड स्टेटस देखने की प्रक्रिया
स्टेप 1: पोर्टल के होमपेज पर मौजूद ‘Know Your Refund Status’ लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 2: अपना PAN नंबर, असेसमेंट ईयर (AY 2026-27) और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें.
स्टेप 3: मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज कर सबमिट करें.
स्टेप 4: इसके बाद आपके रिफंड का करंट स्टेटस सामने आ जाएगा.
जरूरी बात: अगर आपका PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो पोर्टल पर PAN निष्क्रिय (Inoperative) होने का एक पॉप-अप मैसेज आ सकता है. इसे लिंक करने के लिए आप वहीं दिए गए ‘Link Now’ बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आगे बढ़ने के लिए ‘Continue’ चुन सकते हैं.